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Delhi Riot Case: तीन दिन और ED की हिरासत में रहेगा ताहिर, आपराधिक तरीके से पैसेे कमाने का लगा आरोप

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने रविवार को हिरासत बढ़ाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने हिरासत तीन दिन बढ़ाने का फैसला सुनाया।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 07 Sep 2020 10:57 PM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 07:24 AM (IST)
Delhi Riot Case: तीन दिन और ED की हिरासत में रहेगा ताहिर, आपराधिक तरीके से पैसेे कमाने का लगा आरोप

नई दिल्ली [शुजाउद्दीन]। दिल्ली दंगों के आरोपित व पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में तीन दिन और रहेगा। सोमवार को कोर्ट ने उसकी हिरासत अवधि तीन दिन बढ़ा दी है। ईडी ने कोर्ट से अपील की थी कि ताहिर से कई अहम चीजों को लेकर पूछताछ की जानी है, इसलिए हिरासत की अवधि को बढ़ाया जाना जरूरी है।

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खातों से धोखाधड़ी कर पैसे ट्रांसफर करने के मामले में हो रही पूछताछ

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने रविवार को हिरासत बढ़ाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने हिरासत तीन दिन बढ़ाने का फैसला सुनाया। ईडी ने शनिवार को ताहिर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने कहा था कि कई औपचारिकता और मेडिकल जांच के कारण 29 अगस्त के बजाय 31 अगस्त को ताहिर की हिरासत मिली थी। ईडी के वकील अमित महाजन ने कहा कि हुसैन ने कई कंपनियों के खातों से धोखाधड़ी कर पैसे ट्रांसफर किए हैं, आपराधिक तरीके से पैसा कमाया है।

ईडी को ताहिर से कई कागजातों के बारे में पूछताछ करनी है

उस पैसे का इस्तेमाल अपराध को करने व दिल्ली दंगों में किया गया है। वकील ने कहा कि ईडी को ताहिर से कई कागजातों के बारे में पूछताछ करनी है, उससे कई जानकारियां जुटानी है इसलिए हिरासत की अवधि को बढ़ाया जाए। वहीं ताहिर के वकील केके मनन ने हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध किया।

आरोप: ताहिर ने आपराधिक तरीके से पैसा कमाया

बता दें ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि फर्जी चालान, वाट्सएप चैट, और कई आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जिससे पता चलता है ताहिर ने आपराधिक तरीके से पैसा कमाया हुआ है। धनशोधन मामले में ईडी ने ताहिर को 31 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

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