होटलों में शादी समारोह को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव से 23 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील के पेश होने के बाद यह निर्देश दिया।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव से 23 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा है। मुख्य सचिव से कोर्ट ने होटलों, फार्म हाउसों और कम घनत्व वाले आवासीय इलाकों में सामाजिक कार्यक्रमों और शादियां आयोजित करने की नीति के बारे में बताने के लिए कहा है।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील के पेश होने के बाद यह निर्देश दिया। वकील ने बताया कि उन्होंने नीति को अंतिम रूप दे दिया है और दिल्ली विकास प्राधिकार (डीडीए) को इसे अधिसूचित करना है। वकील ने पीठ से कहा, 'हमारी नीति तैयार है। अब डीडीए को इसे अधिसूचित करना है।' इसके बाद पीठ ने डीडीए के वकील से कहा, 'इसे अधिसूचित करने में कितना समय लगेगा?' डीडीए की वकील ने कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश लेंगी। उन्होंने कहा कि अभी तक डीडीए को नीति नहीं सौंपी गई है।
दिल्ली सरकार ने दी ये दलील
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, 'निर्देश के अनुसार हमने इसे डीडीए को भेज दिया है। दो दिनों में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह डीडीए को भेजा जा चुका है।' इसपर पीठ ने कहा, 'शुक्रवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होने दीजिए।'
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दिल्ली सरकार ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने इससे पहले यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि कानून के किस प्रावधान के तहत नीति तैयार की गई है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 239ए का उल्लेख किया और कहा कि यह विधानसभा को ऐसी नीति तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है।