1984 Anti-Sikh Riots : सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
1984 Anti-Sikh Riots सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ बृहस्पतिवार को सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। अपनी जमानत याचिका में उन्होंने दलील दी है कि वह दिसंबर 2018 से जेल में हैं और तब से उनका आठ-दस किग्रा वजन कम हो चुका है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। 1984 Anti-Sikh Riots : 1984 सिख दंगा मामले में सजायाफ्ता दिल्ली के पूर्व दिग्गज सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत मिलेगी या फिर उन्हें आगे भी जेल में ही रहना होगा। इसका फैसला बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में होगा। मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 74 वर्षीय कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर कोरोना काल के चलते वर्ष 2020 में बेहद कम सुनवाई हुई।
सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली के राजनगर में एक परिवार के पांच सदस्यों की नृशंस हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की तीन सदस्यीय पीठ बृहस्पतिवार को सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। अपनी जमानत याचिका में उन्होंने दलील दी है कि वह दिसंबर, 2018 से जेल में हैं और तब से उनका आठ-दस किग्रा वजन कम हो चुका है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के राजनगर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की नृशंस हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार मुख्य आरोपित हैं। उन्हें दिल्ली की अदालत ने 17 दिसंबर, 2018 को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
यहां पर बता दें कि दिल्ली से कई बार सांसद रह चुके सज्जन कुमार को दिग्गज कांग्रेस नेताओं में शुमार किया जाता था। सज्जन कुमार के कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को लोकसभा चुनाव में हराकर राजनीतिक की दुनिया में अपनी चमक बिखेरी थी। यह अलग बात है कि 1984 दंगा मामलों में आरोपित बनाए जाने के बाद दिल्ली कांग्रेस में उनका कद लगातार गिरता रहा।