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Nupur Sharma: एफआइआर के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन न लेने पर घिरी दिल्ली पुलिस, SC ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नुपुर शर्मा अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकती हैं। दरअसल नुपुर शर्मा राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उनकी अर्जी खारिज हो गई।

By Jp YadavEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 01:21 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 01:21 PM (IST)
Nupur Sharma: एफआइआर के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन न लेने पर घिरी दिल्ली पुलिस, SC ने उठाए सवाल
Nupur Sharma Controversy:एफआइआर के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन न लेने पर घिरी दिल्ली पुलिस, SC ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। टेलीविजन न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर टिप्पणी को लेकर राहत के लिए अब भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि वह जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकती हैं। 

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वहीं, विवादित टिप्पणी करने पर नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जून के दूसरे पखवाड़े में एफआइआर दर्ज की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि पूछताछ के लिए सम्मन तक जारी नहीं किया गया है। 

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज एफआइआर के बावजूद नुपुर शर्मा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस किसी आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज करती है तो गिरफ्तार करती है, लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में उसने ऐसा नहीं किया। यह आपके (नुपुर शर्मा) प्रभाव को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट यही पर नहीं रुका और नूपुर शर्मा से कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने आपके लिए रेड कार्पेट बिछा रखा है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से ही उदयपुर की घटना हुई, जिसमें कट्ट्ररपंथी दो लोगों ने घिनौना कृत्य करते हुए पेश से दर्जी कन्हैया लाल को बेरहमी से मार डाला। नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि आपको ऐसा बयान दिए जाने की जरूरत ही क्या थी?

यह थी याचिका

नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन पर देशभर में दर्ज मामले दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिए जाएं, क्योंकि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और बयान देने पर नुपुर शर्मा को फटकार लगाई और कहा कि आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही नुपुर शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। 

नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार 

शुक्रवार को नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर बयान भड़काऊ बयान के मामले में फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि आपके बयान से देश का माहौल खराब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नसीहत देते हुए कहा कि आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अपने आप को वकील कहती हैं, फिर भी ऐसा बयान दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपके बयान से देश का माहौल बिगड़ा है। 


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