आरुषि मर्डरः SC ने स्वीकार की हेमराज की पत्नी की याचिका, बढ़ेंगी तलवार दंपती की मुश्किलें
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में हेमराज की पत्नी खुमकला ने रिहाई के फैसले को गलत बताया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। देश के साथ पूरी दुनिया को हिला देने वाला नोएडा का हाईप्रोफाइल आरुषि-हेमराज मर्डर केस फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए हेमराज की पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली। ऐसे में आरुषि के माता-पिता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दरअसल, आरुषि-हेमराज मर्डर में डॉक्टर दंपती राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हेमराज की पत्नी खुमकला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इससे पूर्व अक्टूबर महीने में नेपाल से दिल्ली आई हेमराज की पत्नी खुमकला बंजाडे ने कहा था कि उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ इंसाफ करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं नेपाल से दिल्ली (भारत) आई हूं।
आरुषि-हेमराज मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में हेमराज की पत्नी खुमकला ने रिहाई के फैसले को गलत बताया है।
हेमराज की पत्नी खुमकला के चार सवाल
1. हेमराज की पत्नी ने कहा कि हाई कोर्ट ने आरुषि की मौत को हत्या तो माना लेकिन दोषी किसी को भी नहीं ठहराया है।
2. कोर्ट ने अपने फैसले में यह नहीं कहा कि हत्या किसने की है। ऐसे में जांच एजेंसी का यह फर्ज है कि वह असली हत्यारे का पता लगाए।
3. याचिका में हेमराज की पत्नी के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर घर के भीतर कोई हत्या होती है तो घर में मौजूद व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह घटनाक्रम की जानकारी दे।
4. इस केस में तलवार दंपती यह बताने में असफल रहे हैं कि आरुषि और हेमराज की हत्या कैसे हुई और किसने की।
यहां पर बता दें कि इस मामले में 13 अक्टूबर, 2017 को ही राजेश और नूपुर तलवार को डासना जेल से रिहाई मिली थी। अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपती को सजा के आधार को नाकाफी बताया था। कोर्ट ने सुबूतों के अभाव में दोनों को बरी किया था और सीबीआइ जांच पर ही सवाल उठाए थे।