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Delhi Unlock 3.0 Today: दिल्ली में आज से कुछ और चीजें हुईं अनलॉक, ये पाबंदियां आगे भी रहेंगीं बरकरार; जानें- किसे मिली छूट

Delhi Unlock 3.0 Today अनलॉक के तीसरे चरण में सोमवार से बाजार मॉल सैलून और शॉपिंपग कांप्लेक्स को पूरी क्षमता के साथ खोला जा रहा है। रेस्तरां भी 50 फीसद ग्राहकों को बैठाने की क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं।

By Jp YadavEdited By: Published: Mon, 14 Jun 2021 07:45 AM (IST)Updated: Mon, 14 Jun 2021 10:54 AM (IST)
Delhi Unlock 3.0 Today: दिल्ली में आज से कुछ और चीजें हुईं अनलॉक, ये पाबंदियां आगे भी रहेंगीं बरकरार;  जानें- किसे मिली छूट
Delhi Unlock 3.0 Today: आज से कुछ और चीजें अनलॉक, ये पाबंदियां आगे भी रहेंगे बरकरार; जानें- किसे मिली छूट

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच सोमवार से बड़ी राहत दी जा रही है। अनलॉक के तीसरे चरण में सोमवार से बाजार, मॉल, सैलून और शॉपिंपग कांप्लेक्स को पूरी क्षमता के साथ खोला जा रहा है। रेस्तरां भी 50 फीसद ग्राहकों को बैठाने की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। मॉल, दुकानों और रेस्तरां समेत सभी को खोलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही होगी।

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आज से रोजाना खुलेंगी दुकानें

7 जून से अब तक ऑड-इवेन के आधाक पर दुकानें-बाजार खुल रहे थे, लेकिन सोमवार से अब रोजाना दुकानें खुलेंगीं। अब परिवहन विभाग सोमवार से 50 फीसद क्षमता के साथ ड्राइविंग टेस्ट भी लेगा, हालांकि अभी लर्निग लाइसेंस नहीं बन सकेंगे।

सीएम ने चेताया- मामले बढ़े तो छुट होगी वापस

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छूट का एलान करने के साथ ही यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार हर संभव तैयारी करने में जुटी है। अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि बाजार और रेस्तरां को एक हफ्ते तक देखेंगे। इस एक हफ्ते में अगर कोरोना के मामले नहीं बढ़ते हैं, तो इसको आगे भी चालू रखेंगे, लेकिन अगर मामले फिर से बढ़े तो प्रतिबंध और सख्त किए जाएंगे।

कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें

सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाजार एसोसिएशन के साथ सभी दुकानदारों के साथ ही लोगों से अनुरोध किया कि कहीं भीड़ न होने दें। शारीरिक दूरी, मास्क लगाने समेत कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। दुकानदार भी अपनी दुकानों में मास्क रखें और बिना मास्क यदि कोई पहुंचता है तो उसे मास्क दें।

जोन में प्रतिदिन एक साप्ताहिक बाजार खुलेगा

साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन यह अनुमति प्रतिदिन पूरे जोन में एक बाजार को खोलने के लिए होगी। ऐसे में कोरोना नियमों के साथ प्रतिदिन जोन में एक साप्ताहिक बाजार को खुलवाने की जिम्मेदारी एमसीडी और पुलिस प्रशासन की होगी।

धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए नहीं

  • राजधानी दिल्ली के सभी धार्मिक स्थल सोमवार से खुल गए हैं, लेकिन इसमें श्रद्धालुओं को आने-जाने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्थल के प्रबंधन से जुड़े लोग यहां सिर्फ साफ-सफाई व पूजा-पाठ का काम कर सकेंगे।
  • सरकारी दफ्तर में फिलहाल छूट का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। इस हफ्ते भी ग्रुप-ए के अधिकारियों की 100} उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50} उपस्थिति रहेगी। प्राइवेट आफिस 50} क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे
  • 20 लोगों की क्षमता के साथ कोर्ट या घर में शादी की जा सकती है। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे
  • दिल्ली मेट्रो और बसें 50 फीसद की क्षमता के साथ चलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आटो, ई-रिक्शा वगैरह की भी अनुमति रहेगी, लेकिन आटो, ई-रिक्शा व टैक्सी में दो यात्री ही बैठाए जा सकेंगे

इन पर रहेगा प्रतिबंध

  • बैंक्वेट हाल, मैरिज हाल और होटल आदि सार्वजनिक स्थान पर अभी शादी या पार्टी नहीं की जा सकेगी।
  •  स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान, स्पा, जिम, योग संस्थान, पार्क, गार्डन बंद रहेंगे
  •  सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं होगी
  •  स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा-थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे
  •   बैंक्वेट हाल, आडिटोरियम, असेंबली हाल नहीं खुलेंगे

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