School Reopen Guidelines: छात्र तभी जा सकेंगे स्कूल जब पैरेंट्स बोलेंगे 'OK' यहां पढ़िये- MHA की पूरी गाइडलाइन
Delhi School Reopen Guidelines 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राएं अपने माता-पिता और अभिभावक से लिखित में अनुमति लेकर स्कूल जा सकते हैं।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi School Reopen Guidelines: अनलॉक-4 में आगामी 21 सितंबर से दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में स्कूल खोलने को लेकर तैयारी तेज हो गई है। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राएं अपने माता-पिता और अभिभावक से लिखित में अनुमति लेकर स्कूल जा सकते हैं। इसी के साथ 1 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। ऐसे छात्र-छात्राओं की क्लासेज ऑनलाइन के जरिये चलती रहेगीं। कुल मिलाकर स्कूल में छात्र-छात्राओं का जाना माता-पिता के साथ अभिभावकों की मंजूरी पर निर्भर है। गौरतलब है कि स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी।
उधर, केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन आने के बाद पिछले दिनों दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और प्रभाव के चलते आगामी 30 सितंबर तक निजी और सरकारों दोनों तरह के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इस बाबत दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी अपनी ओर से साफ निर्देश जारी किया है कि सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। साथ ही यह भी कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि निजी स्कूल गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल खोल सकते हैं।
इन गाइडलाइन के तहत खुलेंगे स्कूल
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP में स्कूलों और छात्र-छात्राओं को कई तरह की छूट मिली है।
- स्कूल निश्चित स्टाफ के साथ स्कूल खोले जा सकेंगे।
- छात्र-छात्राओं को अपनी इच्छानुसार स्कूल आने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए माता-पिता से स्कूल आने के लिए अनुमति लेनी होगी।
- स्कूल प्रबंधन छात्रों पर दबाव नहीं बनाएगा कि वह स्कूल आएं।
- अधिकतम 50 फीसद शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग/ टेलीकाउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए आ सकते हैं।
- निजी स्कूलों को छूट मिली है, जिसके तहत वे 50 फीसद शिक्षकों के साथ अन्य स्टाफ स्कूल बुला सकेंगे।
- स्कूल खोलने पर भी स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। भीड़-भाड़ वाली गतिविधि नहीं होगी।
- स्कूल में बने कमरों में एसी का तापमान को 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा।
- छात्र-छात्राओं के लिए बैठने के कमरों में हवा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।
- इसी के साथ छात्र-छात्राओं के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा।
- स्कूल के नोटिस बोर्ड पर हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी बोर्ड पर डिस्प्ले करने होंगे।
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