Move to Jagran APP

दिल्ली सीलिंग मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया

जस्टिस मदन बी. लोकुर, एस. अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की पीठ ने दक्षिण दिल्ली में छतरपुर के नजदीक स्थित एक मॉटेल के मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 08:37 AM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 08:37 AM (IST)
दिल्ली सीलिंग मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया
दिल्ली सीलिंग मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया
नई दिल्ली (प्रेट्र)। दिल्ली में अवैध निर्माणों की सीलिंग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार को कहा कि हर व्यक्ति ने कानून अपने हाथों में ले लिया है। किसी को यह क्यों बताना पड़ता है कि कृपया कानून का पालन कीजिए।’

जस्टिस मदन बी. लोकुर, एस. अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की पीठ ने दक्षिण दिल्ली में छतरपुर के नजदीक स्थित एक मॉटेल के मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 14 सितंबर को इमारत का बेसमेंट सील किया गया था और उसके बाद 20 सितंबर को छह एकड़ का पूरा परिसर ही सील कर दिया गया।

loksabha election banner

न्यायमित्र रंजीत कुमार ने बताया कि मॉटेल ने 11 सितंबर को बेसमेंट के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने केवल परिसर की सील खोलने के आदेश दे दिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.