मेरु-उबर टैक्सी कंपनी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट टैक्सी कंपनी उबर की याचिका पर सुनवाई करेगा। उबर ने अपने खिलाफ जांच के कंपीटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट टैक्सी कंपनी उबर की याचिका पर सुनवाई करेगा। उबर ने अपने खिलाफ जांच के कंपीटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी है। ट्रिब्यूनल ने ये आदेश मेरु की शिकायत पर दिया है। मेरु ने कीमतों में हेर-फेर के जरिये दूसरी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
यहां पर बता दें कि 11 दिसंबर, 2016 को कंपीटिशन एपिलेट ट्रिब्युनल ने मेरु कैब की याचिका पर सुनवाई करते हुए उबर के खिलाफ गैरकानूनी व्यापार की जांच का निर्देश दिया था। इस पर ट्रिब्युनल ने कहा था कि जितनी बड़ी मात्रा में छूट और इंसेंटिव दिए गए वो ये दर्शाता है कि या तो उबर की क्षमता में अचानक इजाफा हो गया, जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस मॉडल बदल रहा है या ये प्रतिस्पर्धा विरोधी रुख है जिसकी जांच जरूरी है ।
ट्रिब्युनल के इसी आदेश के खिलाफ उबर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने मेरु ट्रैवल्स साल्युशन को नोटिस जारी कर 17 फरवरी तक जवाब मांगा है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने उबर की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा कि कंपीटिशन अपीलेट ट्रिब्युनल ने इस मामले में पहली नजर में कोई राय नहीं बनाई। इसके बावजूद जांच का आदेश दे दिया गया ।