निर्भया मामला : दोषियों को तुरंत फांसी देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया
निर्भया रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को तुरंत फांसी देने की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि यह आप कैसी याचना कर रहे हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्भया रेप केस मामले में दोषियों को तुरंत फांसी देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिका पर कहा कि 'यह आप किस तरह की याचना कर रहे हैं? आप अदालत का मजाक बना रहे हैं।
बता दें कि साल 2012 में पैरामेडिकल की एक छात्रा से दिल्ली की सड़कों पर हैवानियत का गंदा खेल खेला गया था। वह अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी इसी बीच उसे चलती बस में बैठा कर सामूहिक दुष्कर्म कर सड़क पर फेंक दिया गया। हालत नाजुक होने कारण उस छात्रा की सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गई।
इस घटना के बाद देश भर के लोगों में गुस्सा देखा गया। लोग सड़कों उतर गए और दोषियों को सजा दिलाने की मांग करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने नौ जुलाई को तीन दोषियों विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश की शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा वाली याचिकाएं खारिज कर दी थी। अदालत ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
बता दें कि इस मामले में चौथे दोषी अक्षय कुमार सिंह ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी। इसे भी फांसी की सजा सुनाई गई है। इस अपराध में शामिल एक अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी।