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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर पर कसा शिकंजा, देश से बाहर जाने पर लगाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर से वर्ष 2008-09 से अब तक के सभी प्रोजेक्टों की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जमा कराने को कहा है।

By Amit SinghEdited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 05:03 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jul 2018 05:03 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर पर कसा शिकंजा, देश से बाहर जाने पर लगाया प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर पर कसा शिकंजा, देश से बाहर जाने पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर पर शिकंजा कसते हुए देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर से वर्ष 2008-09 से अब तक के सभी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जमा कराने को कहा है। वहीं, आम्रपाली बिल्डर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने अपने अधूरे और भविष्य के प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) के जरिये सेंटर फॉर कंस्ट्रक्शन को प्रस्ताव भी दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया कि वह अपने प्रस्ताव संबंधी सभी जानकारी जुटाकर 10 दिन में ब्योरा सौंपे।

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एनबीसीसी से अधूरे प्रोजेक्ट पूरा कराने का हो रहा प्रयास

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के अधूरे बिल्डर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकारी स्तर पर एनबीसीसी के साथ टेकओकर करने की बात चल रही है। इसी के तहत आम्रपाली ने अपने कई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को प्रस्ताव दिया है। मालूम हो कि पिछले दिनों नोएडा अथॉरिटी ने 51 बिल्डर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जारी की थी। 

यूपी सरकार ने एनबीसीसी से मांगी थी मदद

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अटके पड़े बिल्डर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सरकारी निर्माण संस्था एनबीसीसी से कहा है कि वह नोएडा में लंबे समय से लटके प्रोजेक्ट के खाली पड़े फ्लैटों को खरीदने की संभावनाएं तलाशे। इसके अलावा बिल्डर कंपनियों से भी उनके बचे हुए फ्लैट्स बेचने की संभावना तलाशने को कहा गया है।


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