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दक्षिण दिल्ली के लाखों लोगों को मिली राहत, हाउस टैक्स के लिए बढ़ाई गई आम माफी योजना की तारीख

दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी माफ योजना की तारीख बढ़ा दी है। पहले चरण में मिलने वाली छूट की सीमा को अब 31 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। इस दौरान बकाया संपत्तिकर जाम करने पर ब्याज व जुर्माने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

By Nihal SinghEdited By: JP YadavPublished: Thu, 20 Jan 2022 10:29 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 11:01 AM (IST)
दक्षिण दिल्ली के लाखों लोगों को मिली राहत,  हाउस टैक्स के लिए बढ़ाई गई आम माफी योजना की तारीख
दिल्ली के लाखों लोगों को मिली राहत, हाउस टैक्स के लिए बढ़ाई गई आम माफी योजना की तारीख

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी और पूर्वी निगम के बाद दक्षिणी निगम ने भी माफ योजना की तारीख बढ़ा दी है। पहले चरण में मिलने वाली छूट की सीमा को अब 31 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। इस दौरान बकाया संपत्तिकर जाम करने पर ब्याज व जुर्माने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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दक्षिण निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने बताया कि नागरिकों को राहत देने के लिए दक्षिणी निगम ने आम माफी योजना 2021-22 की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब 31 जनवरी 2022 तक संपत्तिकर भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज व जुर्माने पर छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संपत्तिकर दाताओं की सुविधा के लिए आम माफी योजना 2021-22 में संशोधन किया गया है। अब से 28 फरवरी 2022 तक संपत्तिकर जमा करने पर 90 प्रतिशत ब्याज व 100 प्रतिशत जुर्माने की राशि माफ की जाएगी और 31 मार्च 2022 तक संपत्तिकर भुगतान पर 80 प्रतिशत ब्याज व 100 प्रतिशत जुर्माने की राशि माफ होगी।

महापौर ने बताया कोरोना के कारण पाबंदियों और वीकेंड कर्फ्यू के चलते नागरिक इस सुविधा का लाभ नही उठा पा रहे थे, इसलिए इसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि इस आम माफी योजना से उन करदाताओं को भी राहत मिलेगी जो वित्तीय व अन्य कठिनाईयों के कारण कर का भुगतान समय पर नही कर सके। इस योजना से एक तरफ तो करदाताओं को भारी राहत मिलेगी और हमे उम्मीद है करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। उन्होंने नागिरकों से अपील की कि वह समय पर अपना संपत्तिकर जमा कराकर योजना का लाभ उठाए।


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