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पढ़िये- अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा- पराली जलने से होने वाली परेशानी का यह आखिरी साल है

राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण की लगातार बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने शहर में किसी भी तरह के पटाखे फोड़ने पर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 06 Nov 2020 07:53 AM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2020 07:53 AM (IST)
पढ़िये- अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा- पराली जलने से होने वाली परेशानी का यह आखिरी साल है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी सरकार ने पराली जलाने से निपटने के लिए समाधान दे दिया है। अब पड़ोसी राज्यों की सरकारों के पास कोई बहाना नहीं बचा है। पराली के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब पराली जलाने की जरूरत नहीं है। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर पराली पर इसका छिड़काव कर दें, तो 20 दिन के अंदर वह खाद में बदल जाती है। किसानों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।

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उन्होंने कहा कि पराली जलने से होने वाली परेशानी का यह आखिरी साल है। अगले साल से किसी भी सरकार के पास बहाना नहीं बचा है कि हम क्या करें? पराली जलाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? दिल्ली के लोगों ने उन सभी सरकारों को पराली से निपटने का समाधान दे दिया है। अब हर सरकार अपने-अपने किसान की वैसी ही मदद करे, जैसे दिल्ली की सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आसमान धुएं से भरा हुआ है। इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण की लगातार बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने किसी भी तरह के पटाखे फोड़ने पर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, 30 नवंबर के बाद भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। इसी के साथ 

बता दें कि त्योहारी मौसम और प्रदूषण के कारण कोरोना के केस में वृद्धि हुई है। यह दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा, दिल्ली सरकार ने दीपावली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान दिल्ली निवासी ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकते हैं। किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पटाखे जलाना चाहता है, तो वो सात नवंबर से पहले और 30 नवंबर के बाद ही जला सकता है, लेकिन उसे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। प्रदूषण फैलाने वाले और पटाखे जलाने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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