पढ़िए नाइट कर्फ्यू के दौरान कौन से लोग निकल सकेंगे बाहर, क्या डाक्यूमेंट रखने होंगे अपने पास
Delhi Night Curfew Update- इस नाइट कर्फ्यू के दौरान भी सरकार की ओर से कुछ चीजों में छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू को अभी जारी रखने का फैसला इसलिए रखा गया है जिससे लोग अनावश्यक तौर पर घरों से रात के समय बाहर न निकलें।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया मगर नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। इस नाइट कर्फ्यू के दौरान भी सरकार की ओर से कुछ चीजों में छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू को अभी जारी रखने का फैसला इसलिए रखा गया है जिससे लोग अनावश्यक तौर पर घरों से रात के समय बाहर न निकलें। फिलहाल नाइट कर्फ्यू में इन चीजों पर नहीं रहेगी रोक-
- इंटरस्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं है।
- लोग दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के बीच आ-जा सकेंगे
- आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामान के शहर के अंदर या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है
- चेकिंग होने पर गाड़ी लेकर जा रहे लोगों के जरूरी दस्तावेज चेक करके उन्हें जाने दिया जाएगा
- नाइट कर्फ्यू के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को छूट है, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हैं
- सभी जजों और वकीलों को छूट होगी
- नाइट कर्फ्यू के दौरान मीडिया के लोगों, प्राइवेट हेल्थकेयर वर्कर्स आदि लोगों को छूट है
मालूम हो कि बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक हुई। इसी बैठक में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने समेत कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसले में दिल्ली में दुकानों को खोलने के लिए आड-इवेन की शर्त भी हटा दी गई है। इस बाबत डीडीएमए की ओर से ताजा गाइडलाइन भी जारी की जाएगी कि दुकानों को खोलने के दौरान किस तरह के नियमों का पालन करना होगा।
कुछ समय पहले खत्म हुई इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के अन्य बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के रूप में आए ओमिक्रोन वैरिएंट के मामलों में अब कमी देखी जा रही है। बुधवार को 7 हजार केस आए थे। इससे पहले 23 हजार तक केस आ रहे थे। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया गया है, जबकि नाइट कर्फ्यू जारी रखने की बात कही गई है।
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