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नामी जज को खाली करना पड़ा अपना फ्लैट, झुक गई थी पूरी बिल्डिंग

जज से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने निर्माण कार्य रूकवा दिया और बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

By Neel RajputEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 12:40 PM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2020 12:40 PM (IST)
नामी जज को खाली करना पड़ा अपना फ्लैट, झुक गई थी पूरी बिल्डिंग
नामी जज को खाली करना पड़ा अपना फ्लैट, झुक गई थी पूरी बिल्डिंग

नई दिल्ली [लोकेश चौहान]। ईस्ट ऑफ कैलाश के पॉश इलाके कैलाश हिल्स में एक बिल्डर द्वारा मकान बनाने के लिए अवैध तरीके से बेसमेंट की खोदाई कराना कई परिवार की जान पर भारी पड़ गया। सोमवार को अवैध तरीके से बेसमेंट की खोदाई करने पर पास की बिल्डिंग झुक गई, जिससे उसमें रहने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को फ्लैट खाली करना पड़ा।

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जज से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने निर्माण कार्य रूकवा दिया और बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर आनन-फानन में थाना पुलिस ने उस बिल्डिंग के बाहर नोटिस चिपका दिया, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रह रहे थे। उसमें रहने वाले सभी लोगों को बिल्डिंग तुरंत खाली कर देने को कहा। जिससे सुरक्षा कारणों से जज समेत बिल्डिंग में रहने वाले दो अन्य परिवारों को फ्लैट खाली कर पड़ा।

कैलाश हिल्स के प्लॉट नंबर 133 में मनप्रीत के अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल व एक अन्य लोग रहते हैं। अमर कॉलोनी थाना पुलिस को शिकायत में मनप्रीत ने कहा कि प्लॉट नंबर 132 पर पहले एक बिल्डिंग थी। जिसे अंकित नाम के बिल्डर को बेच दिया गया। बिल्डर ने पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर उस पर नए सिरे से बिल्डिंग बनाने के लिए खोदाई करना शुरू कर दिया। उसने एनजीटी के आदेश का भी पालन नहीं किया और निर्माण स्थल को बगैर चारों तरफ से कवर किए खोदाई शुरू करवा दी।

उसने डीडीए से नक्शा पास भी नहीं कराया। जिस प्लॉट में खोदाई की जा रही थी, वहां दो तरफ बिल्डिंग है। इस स्थान पर बेसमेंट नहीं खोदा जा सकता है। फिर भी अवैध तरीके से बेसमेंट खोदा गया। जिससे पास की बिल्डिंग झुक गई।


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