दिल्ली दंगा मामले में राजधानी स्कूल के मालिक को मिली जमानत
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुक को जमानत दे दी।
दिल्ली [राहुल चौहान]। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुक को जमानत दे दी। फारुक उन 18 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 24 फरवरी को शिव विहार में दंगा भड़काने, निकटवर्ती डीआरपी स्कूल में आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह 8 मार्च से जेल में बंद थे। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 3 जून को चार्जशीट पेश की थी।
चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया था कि उनके पीएफआई, पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया समन्वय समिति, हजरत निजामुद्दीन मरकज और देवबंद सहित कुछ अन्य मुस्लिम मौलवियों से संबंध थे। साथ ही फैजल के कहने पर ही दंगाइयों ने इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी की। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट में उसके पीएफआई, पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया समन्वय समिति, हजरत निजामुद्दीन मरकज और देवबंद सहित कुछ अन्य मुस्लिम मौलवियों से संपर्क के जो साक्ष्य पेश किए वो अलग हैं।
कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इसकी पुष्टि नहीं होती कि घटना के वक्त आरोपित घटनास्थल पर मौजूद था। साथ ही मामले के गवाहों के बयानों में भी अंतर है। मामले में नियुक्त जांच अधिकारी ने ख़ामियों को पूरा करने के लिए पूरक बयान दर्ज कर दिया है। इस आधार पर कोर्ट ने फैजल को 50 हजार रुपये के मुचलके और उतनी ही राशि के दो निजी मुचलकों पर जमानत देते हुए अपना पासपोर्ट भी जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि फैजल बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ेंगे और एक बुधवार को छोड़कर प्रत्येक दूसरे बुधवार को संबंधित थाने में जाकर अपनी हाजिरी लगाएंगे। साथ ही थाने में एक घंटे से ज्यादा नहीं बैठेंगे व गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।