मास्क नाक से नीचे होने पर दिल्ली पुलिस के हवलदार ने क्यों मारा थप्पड़? दिल्ली HC पहुंचा मामला
दिल्ली पुलिस के सिपाही द्वारा याचिकाकर्ता अमन कालरा को थप्पड़ मारने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि याचिकाकर्ताओं को थाने क्यों ले जाया गया?
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर थाना क्षेत्र में मास्क नाक से नीचे होने पर सिपाही द्वारा याचिकाकर्ता अमन कालरा को थप्पड़ मारने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि याचिकाकर्ताओं को थाने क्यों ले जाया गया? और प्रकरण में दर्ज कराई गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई? पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रकरण की स्थिति रिपोर्ट और विजिलेंस जांच की रिपोर्ट 18 दिसंबर तक पेश करें।
याचिकाकर्ता अमन कालरा व मंजीत सिंह चुग समेत अन्य की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने कहा कि दो सितंबर की रात करीब 11 बजे डिफेंस कॉलोनी बैरिकेड पर याचिकाकर्ता अमन कालरा को रोका गया। हवलदार मनोज कुमार ने पहले तो अमन से दस्तावेज मांगे, जब सभी दस्तावेज सही मिले तो उन्होंने अमन से कहा कि मास्क नाक के नीचे है। अमन ने जब कहा कि मास्क उनके मुंह पर है और बंद शीशे की कार में अकेले हैं। लेकिन, हवलदार ने अमन से कहा कि उन्हें जुर्माना देना होगा।
उन्होंने पीठ को बताया कि अमन ने वहां बिना मास्क के बैठे लोगों पर सवाल उठाते हुए उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी बीच चौकी के अंदर बैठकर शराब पी रहे सिपाही विनोद कुमार बिना मास्क के बाहर आए और अमन का मोबाइल फोन छीनकर उन्हें थप्पड़ मार दिया।
याचिकाकर्ता ने मांग की कि याची को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही किए गए चालान को रद कर 500 रुपये वापस किए जाएं। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि मामले की विजिलेंस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों को उक्त थाने से हटा दिया गया है।
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