Move to Jagran APP

एक साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट में आज से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई

Delhi High Court दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक अदालत परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं एवं आगंतुकों को केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा शारीरिक दूरी समेत अन्य नियमों के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

By Jp YadavEdited By: Published: Mon, 15 Mar 2021 09:22 AM (IST)Updated: Mon, 15 Mar 2021 09:22 AM (IST)
एक साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट में आज से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई
नई दिल्ली स्थित दिल्‍ली हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठ]। दिल्‍ली हाई कोर्ट में करीब एक साल बाद सामान्‍य कामकाज बहाल होगा और सोमवार से सभी अदालतों में भौतिक सुनवाई शुरू होगी। कोरोना महामारी के कारण मार्च-2020 में सामान्‍य कार्यवाही को प्रतिबंधित कर दिया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई हो रही थी। 12 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के तहत उन्हीं वादियों को हाई कोर्ट में प्रवेश की अनुमति होगी जिन्हें अदालत के आदेश के अनुपालन में पेश होने की जरूरत होगी।

loksabha election banner

दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मार्च से पूरी तरह शुरू हो रही भौतिक सुनवाई के संबंध में दो मार्च को भौतिक सुनवाई के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके तहत हाई कोर्ट ने कहा था कि अदालत परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं एवं आगंतुकों को केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा शारीरिक दूरी समेत अन्य नियमों के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा। वादियों के प्रवेश की प्रक्रिया कोरोना महामारी के पूर्व में संचालित प्रक्रिया के तहत होगी और पास काउंटर सामान्य तरह से संचालित किए जाएंगे।

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 16 मार्च 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट की सामान्य कार्यवाही को आपात मामलों तक प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहीं, देशव्यापी लॉकडाउन घोषित होने के बाद 25 मार्च 2020 से हाई कोर्ट समेत सभी निचली अदालतों की सामान्य कार्यवाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसे समय-समय पर इसी अवधि को बढ़ाया गया।

कुछ माह के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ अदालतों में तमाम प्रतिबंधों के साथ भौतिक सुनवाई शुरू की गई थी और अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा रही थी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने बीते कुछ समय से हाईब्रीड सुनवाई की व्यवस्था भी लागू की थी। जिसमें अधिवक्ता के पास भौतिक रूप के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम सुनवाई में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.