दुष्कर्म के आरोपित ने 14 वर्ष पहले बेरहमी से की थी महिला की हत्या, कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित कृष्ण उर्फ काके ने वर्ष 2006 में सुल्तानपुरी इलाके में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित कृष्ण उर्फ काके ने वर्ष 2006 में सुल्तानपुरी इलाके में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार उस मामले में भी आरोपित महिला के घर में चोरी के इरादे से घुसा था। उसे लगा था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन जब उसकी नजर घर में मौजूद महिला पर पड़ी तो महिला ने शोर मचा दिया। इसके बाद आरोपित ने महिला के सिर पर ईंट से वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अभी तक की छानबीन में आरोपित ने पुलिस को बताया है कि महिला की हत्या के मामले में उसे उम्रकैद की सजा हुई थी, लेकिन बाद में उसे उसके अच्छे आचरण के कारण पांच वर्ष पहले छोड़ दिया गया था।
आरोपित ने पूछताछ में यह भी कहा कि उसपर अपने सगे भाई की हत्या के प्रयास का मामला चला था, लेकिन बाद में दोनों भाइयों में सुलह हो गई और मामला शांत हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपित ने बताया कि जेल से निकलने के बाद उसने एक बार फिर सेंधमारी शुरू कर दी। बाद में उसके घरवालों ने उससे किनारा कर लिया। ऐसे में वह फुटपाथ पर रहने लगा। पुलिस के अनुसार आरोपित द्वारा कही गई सभी बातों की सत्यता का पता किया जा रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपित कई बार बयान को बदल देता है। पूर्व में उसने कहा था कि जब वह घर में सेंधमारी के इरादे से गया था तब वहां बच्ची पहले से मौजूद थी लेकिन अब वह कह रहा है कि जब वह घर में था तब बच्ची अचानक आ गई और उसने शोर मचा दिया। ऐसे में अभी उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वह किसी गिरोह का सदस्य है ।
पीड़ित बच्ची का बयान होगा अहम
पुलिस के अनुसार इस मामले में अभी पीड़ित बच्ची के बयान लिए जाने हैं। इसके अलावा पुलिस मेडिकल जांच रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा कर रही है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर चिकित्सकों ने अपनी जांच के आधार पर आरोपित के बारे में पुलिस को बताया है, लेकिन अंतिम निर्णय पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।