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Traffic Challan News: दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन चालक दें ध्यान, लापरवाही करने वालों का कटेगा चालान

Delhi Traffic Challan News त्योहारों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की ज्यादातर सड़कों पर दोपहिया के साथ चार पहिया वाहनों की अधिकतम रफ्तार सीमा 60-70 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

By Jp YadavEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 08:01 AM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 09:08 AM (IST)
Traffic Challan News: दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन चालक दें ध्यान, लापरवाही करने वालों का कटेगा चालान
Delhi Traffic Challan News: दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन दें ध्यान, लापरवाही करने वालों का कटेगा चालान

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही से भारी-भरकम चालान हो सकता है। ऐसे में अगर आप दिल्ली या फिर एनसीआर के शहरों में में रहते हैं और वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं तो सतर्क हो जाएं। त्योहारों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की ज्यादातर सड़कों पर दोपहिया के साथ चार पहिया वाहनों की अधिकतम रफ्तार सीमा 60-70 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि दिल्ली में दुपहिया वाहनों की गति सीमा 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा के बीच रखी गई है। इसके अलावा, त्योहारों के मद्देनजर रिहाइशी और व्यावसायिक बाजार और मार्केट वाले इलाकों में कार और मोटसाइकिल समेत अन्य वाहनों गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं रखी जा सकती है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली के अंदर सड़कों पर बसों और टेंपो के अलावा, दूसरी तिपहिया वाहनों की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित है।

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भीड़ भरे बाजारों में तेज रफ्तार से दुर्घटना का खतरा

बता दें कि दिल्ली में सैकड़ों ऐसे बाजार हैं जहां पर हमेशा सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रहती है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन बड़े सड़क हादसों का कारण बन सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली यातायात पुलिस तेज रफ्तार वाहन चालकों को चेतावनी देने के साथ उनका चालान भी समय समय पर करती रहती है।

वहीं, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के आदेश पर दिल्ली के ट्रैफिक को थाना पुलिस (लोकल पुलिस) की तर्ज पर जिलों में बांट दिया गया है। अब जिस तरह लोकल पुलिस के 15 डीसीपी दिल्ली में काम करते हैं, उसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस में भी 15 डीसीपी होंगे। ऐसे में लापरवाही करने पर वाहन चालकों को चालान कटना तय है। दिल्ली-एनसीआर के वाहन चालकों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए राजधानी की सड़कों पर चलना होगा, वरना चालान कटेगा।

जानें कहां है-कितनी रफ्तार

  •  डीएनडी पर कार की गति सीमा 70 किमी/घंटा है
  • डीएडी पर दुपहिया वाहनों की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
  • इसी तरह बारापुला फ्लाइओवर पर कार और दुपहिया वाहनों की गति 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • इसके अलावा, रिंग रोड- आज़ादपुर से मॉडल टाउन होते हुए दिल्ली नॉर्थ कैंपस तक गति सीमा कार और बाइक दोनों के लिए 50 किलोमीटर प्रतिघंटा है।

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