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Delhi Parking Guideline: दिल्ली में अब घरों की संख्या व क्षेत्रफल के अनुसार बनेगी पार्किंग

Delhi Parking Guideline नए नियमों के तहत जितने आवासीय फ्लैट होंगे उनकी संख्या के बराबर ही पार्किंग का स्थान रखना अनिवार्य होगा। पार्किंग के लिए स्थान तय करते वक्त आवासीय इकाइयों के क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा।

By Jp YadavEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 08:38 AM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 08:38 AM (IST)
Delhi Parking Guideline: दिल्ली में अब घरों की संख्या व क्षेत्रफल के अनुसार बनेगी पार्किंग
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक में नए पार्किंग नियमों को मंजूरी दे दी गई।

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली में अब घरों की संख्या व क्षेत्रफल के अनुसार पार्किंग बनाई जाएगी। बृहस्पतिवार को राजनिवास में हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक में नए पार्किंग नियमों को मंजूरी दे दी गई। नए नियमों के ड्राफ्ट को 45 दिनों तक जनता के समक्ष रखकर उनकी आपत्तियां व सुझाव लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि यह नियम लागू हुआ तो दिल्ली में पार्किंग को लेकर काफी हद समस्या कम हो जाएगी, खासकर पार्किंग को लेकर झगड़ा और मारपीट पर लगाम लगने की उम्मीद है।

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मकानों की संख्या तय करेगी पार्किंग स्थल

अभी दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक पार्किग के लिए स्थान चिह्नित किए जाते हैं। प्लॉट का कुछ फीसद हिस्सा पार्किंग स्थल के रूप में खाली छोड़ा जाता है। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में आवासों की संख्या न देखकर, प्लॉट के आकार के अनुरूप पार्किंग स्थल तय किए जाते हैं, लेकिन नए नियमों के तहत जितने आवासीय फ्लैट होंगे, उनकी संख्या के बराबर ही पार्किंग का स्थान रखना अनिवार्य होगा। पार्किंग के लिए स्थान तय करते वक्त आवासीय इकाइयों के क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा।

सरकारी अस्पतालों में नहीं बनेगी बेसमेंट पार्किंग

डीडीए की बैठक में तय किया गया है कि आने वाले दिनों में सरकारी अस्पतालों में बेसमेंट खोदकर मल्टीलेवल पार्किंग नहीं बनाई जाए, बल्कि भूतल पार्किंग का इस्तेमाल हो। डीडीए अधिकारियों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले लोग निजी वाहनों से न आकर सार्वजनिक वाहनों से आते हैं। ऐसे में पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह रखना ठीक नहीं है।

यह भी जानें

  •  डीडीए की बोर्ड बैठक में नए पार्किंग नियमों के ड्राफ्ट को मंजूरी
  •  इन पर 45 दिनों तक दर्ज कराए जा सकेंगे सुझाव और आपत्तियां
  •  आवंटित हो चुके भूखंडों में पार्किग एरिया बढ़ाना मुश्किल होगा
  •  जिन लोगों के पास दो या अधिक गाड़ियां हैं, उनके लिए क्या प्रविधान रहेगा

नए नियमों की प्रमुख चुनौतियां

 आवासीय परिसर में वाहन पार्क करने की सुविधा मिलेगी

 गाड़ियों की पार्किग के लिए स्थान तय हो सकेगा

 सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या कम होगी


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