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Oxygen Shortage: हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश, कहा- हर हाल में दिल्ली को मिले 490 टन ऑक्सीजन

दिल्ली हाई कोर्ट में राजधानी में चल रही ऑक्सीजन कि किल्लत पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हर हाल में दिल्ली को इसके कोटा का ऑक्सीजन सप्लाई मिले।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 01 May 2021 04:37 PM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 05:18 PM (IST)
Oxygen Shortage: हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश, कहा- हर हाल में दिल्ली को मिले 490 टन ऑक्सीजन
दिल्ली हाई कोर्ट में राजधानी में चल रही ऑक्सीजन कि किल्लत पर सुनवाई चल रही है।

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली हाई कोर्ट में राजधानी में चल रही ऑक्सीजन कि किल्लत पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हर हाल में दिल्ली को इसके कोटा का ऑक्सीजन सप्लाई मिले। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को 490 टन ऑक्सीजन हर हाल में मिलना चाहिए।

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क्या है दिल्ली का ताजा हाल

बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के बावजूद दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट बरकरार गंभीर होता जा रहा है। आज ऑक्सीजन किल्लत से जूझ रहे बत्रा अस्पताल में बेहद बुरी डराने वाली खबर आई। यहां पर भर्ती 8 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। इस अस्पताल में तकरीबन 300 मरीजों भर्ती हैं जो ऑक्सीजन कि किल्लत की मार झेल रहे हैं। यह जानकारी वहां के डायरेक्टर ने दी।

क्या है कोर्ट का आदेश

जस्टिस विपिन सांधी और रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि जब यह पता है कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन कि कमी है, और यह कमी सिर्फ सप्लाई नहीं होने के कारण कमी बनी हुई है। कोर्ट ने कई सुनवाई में केंद्र सरकार को कह चुका है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित कीजिए। अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर आज दिल्ली को उसके कोटे का 490 टन ऑक्सीजन नहीं मिला तो संभव है कि अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके कारण आक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है। दिल्ली के कुछ बड़े अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार नहीं होने के कारण आइसीयू में बेड की संख्या कम दिए हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करपा पड़ रहा है।


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