हर्ष फायरिंग में हुई दुर्घटना तो आयोजक होगा जिम्मेदार, पुलिस को दे सूचना: हाई कोर्ट
पीठ ने कहा कि मामले में दिल्ली सरकार द्वारा दिशानिर्देश बनाए जाने तक कार्यक्रम आयोजक ही हर्ष फायरिंग में होने वाली दुर्घटना का जिम्मेदार होगा।
नई दिल्ली, जेएनएन। कार्यक्रम के दौरान अगर हर्ष फायरिंग में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजक होगी। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि जिस व्यक्ति ने शादी या फिर अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया है वह सुनिश्चित करे कि उनका अतिथि हर्ष फायरिंग न करे और ऐसा होने पर वह खुद हर्ष फायरिंग की सूचना पुलिस को दे।
कार्यक्रम आयोजक होगा जिम्मेदार
पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि अगर मामले में दिल्ली सरकार द्वारा दिशानिर्देश बनाए जाने तक कार्यक्रम आयोजक ही हर्ष फायरिंग में होने वाली दुर्घटना का जिम्मेदार होगा। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि आप यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि आपने अतिथि को हर्ष फायरिंग करने को नहीं कहा था।
मुआवजा दिलाने की मांग
अप्रैल 2016 में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में हुई दुल्हन की मौत के बाद उसके पिता श्याम सुंदर कौशल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी की मौत के बदले दूल्हे के परिजनों से 50 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की मांग की थी। साथ ही 50 लाख रुपये दिल्ली पुलिस, केंद्र व दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा देने की मांग की गई थी।
बताएं, मुआवजा कौन देगा
मुआवजे की मांग पर अदालत ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता की दलील को मानने से इनकार कर दिया कि आपने कार्यक्रम का आयोजन किया था जहां पर हर्ष फायरिंग हुई और यह तथ्य आपको जिम्मेदार ठहराने के लिए पर्याप्त है। पीठ ने साथ ही मामले में केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस से पूछा कि ऐसी घटना में मुआवजे के लिए कौन जिम्मेदार है। मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।