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Delhi Riots : चार मामलों में एक आरोपित को मिली जमानत

आरोपित के वकील ने पक्ष रखा कि नीरज को गलत फंसाया जा रहा है। मामले में मुकदमा भी काफी देरी से दर्ज किया गया है। नीरज के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित का क्षेत्र में चरित्र ठीक नहीं है।

By Edited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 10:13 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 01:17 PM (IST)
Delhi Riots : चार मामलों में एक आरोपित को मिली जमानत
दिल्ली दंगों में आरोपित नीरज को मिली जमानत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे से जुड़े चार मामलों में कोर्ट ने आरोपित नीरज को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ कोई गवाह, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं है। जिससे दंगे में उसकी भूमिका और एक समुदाय के खिलाफ नारे लगाना साबित हो सके। फरवरी में हुए दंगे के दौरान भजनपुरा इलाके में दुकानों में लूटपाट करने और आग लगाने के चार मामलों में नीरज आरोपित है। उसने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने वीडियो कान्फ्रें¨सग के जरिये सुनवाई की।

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आरोपित के वकील ने पक्ष रखा कि नीरज को गलत फंसाया जा रहा है। इस मामले में मुकदमा भी काफी देरी से दर्ज किया गया है। नीरज के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित का क्षेत्र में चरित्र ठीक नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद नीरज को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बीट कांस्टेबल द्वारा की गई पहचान पर संशय है। सिर्फ इस आधार पर किसी को जेल में बंद नहीं रखा जा सकता कि क्षेत्र में उसकी छवि ठीक नहीं है।

दंगे के दौरान आंख में गोली लगने के मामले में मुकदमा दर्ज का आदेश

दंगे के दौरान आंख में गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति की अर्जी पर कोर्ट ने भजनपुरा थाने की पुलिस को 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मुहम्मद नासिर ने वकील के जरिये अर्जी दाखिल कर कोर्ट को बताया कि 24 फरवरी को वह बहन के साथ घर लौट रहे थे, जो किडनी में पथरी के कारण कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। आरोप लगाया कि रबर फैक्ट्री चौक के पास नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी और सुशील के नेतृत्व में आई भीड़ ने उन पर हमला कर दिया।

नरेश द्वारा चलाई गोली उनकी बायीं आंख में लग गई। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शिकायत 19 मार्च को दर्ज की गई थी। उसमें आरोपितों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था। कड़कड़डूमा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिचा मनचंदा की कोर्ट ने मुहम्मद नासिर की अर्जी पर भजनपुरा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं, कोर्ट ने मुहम्मद नासिर की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी।

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