pradhan mantri awas yojana: दिल्ली में चाहते हैं अपना घर तो जरूर पढ़ें यह खबर
केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार (National Democratic Alliance) ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। Pradhan Mantri Awas Yojana Delhi: अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना (pradhan mantri awas yojana) के तहत दिल्ली में घर पाना चाहते हैं और इसकी योग्यता रखते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार (National Democratic Alliance) ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद जो लोग दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर चाहते हैं वे इसके लिए आवेदन स्वीकार कर सकते हैं।
गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास परियोजनाओं के बारे में दिल्ली को लेकर कहा था कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (aam aadmi party) सरकार की ओर से इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए अब तक कोई प्रस्ताव अब तक मंत्रालय को नहीं मिला है।
इस बाबत मंत्रालय ने 18 जून को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिल्ली में आवास की मांग के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार ने योजना के मद्देनजर आवास बनाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को केंद्रीय अंशदान हेतु अनुमोदन के लिए नहीं भेजा है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि ऐसे में दिल्ली में आवास सुविधा से वंचित लोग आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास आवास संबंधी आवेदन भेज रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आवेदक सिर्फ मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर आवदेक किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए दिल्ली विकास प्रधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना
गौरतलब है कि लोगों को अपना घर खरीदने के सपने को साकार करने में सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जून, 2015 को एक व्यापक व प्रगतिशील मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना- हाउसिंग फॉर ऑल की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मकसद लोवर इंकम ग्रुप (LIG), ईकोनोमिकली विकर सेक्शन (EWS) और मिडल इंकम ग्रुप (MIG-1 और 2) को भी आशियाना मुहैया कराना है। इस योजना में ब्याज सब्सिडी को दो केंद्रीय नोडल एजेंसियों- नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) के माध्यम से चैनल किया जाता है। सुप्रीम सरकारी संस्थान, लेंडिंग इंस्टिट्यूशन (ऋण देने वाले संस्थान) को सब्सिडी प्रदान करते हैं और वे योग्य आवेदकों को सब्सिडी का लाभ उठाने में मदद करते हैं।
वहीं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में PMAY के तहत घर खरीदारों को उम्मीद है कि बजट में सब्सिडी में छूट से लेकर अन्य कई घोषणाएं हो सकती हैं। बता दें कि फिलहाल 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ छह लाख रुपये तक के लोन पर उपलब्ध है, वहीं अगर 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है। ठीक इसी तरह 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है।
शुरुआत में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर PMAY के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी। फिलहाल इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके तहत निम्न आर्थिक वर्ग के तहत योजना में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो सालाना 3 लाख रुपये कमाते हैं। वहीं, कम आय वर्ग के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। सालाना 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी PMAY का लाभ उठा सकते हैं। आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होना अनिवार्य है।
यह लाभ भी मिलता है
- 2.67 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी
- 20 साल की अवधि के लिए 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी या लोन की अवधि, जो भी कम हो
- 6 लाख तक की लोन राशि के लिए सब्सिडी उपल्ब्ध है और रु. 6 लाख से अधिक के लोन के लिए, यदि है तो नॉन-सब्सिडाइज्ड दर पर होगा।
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