मुआवजा दिलाने के अब दिल्ली महिला आयोग कर रहा पीड़िता के पुनर्वास की तैयारी
स्वाति मालिवाल ने बताया कि सोनू पंजाबन ने जिस नाबालिग को देह व्यापार में धकेला था उसी को दिल्ली महिला आयोग के वकील ने सात लाख का मुआवजा दिलाया है।
नई दिल्ली [रीतिका मिश्रा]। छोटी बच्चियों की अपहरण कर देह व्यापार में धकेलने वाली सोनू पंजाबन को बुधवार को द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीतम सिंह द्वारा 24 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का दिल्ली महिला आयोग ने स्वागत किया। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि वह अदालत का सोनू पंजाबन के प्रति सख्त फैसले का स्वागत करती हैं।
आयोग कर रहा पीड़िता के पुनर्वास की तैयारी
स्वाति मालीवाल ने बताया कि सोनू पंजाबन ने जिस नाबालिग को देह व्यापार में धकेला था उसी को दिल्ली महिला आयोग के वकील ने सात लाख का मुआवजा दिलाया है। इसके साथ ही अब आयोग पीड़िता के पुनर्वास की तैयारी भी कर रहा है।
रोजगार के लिए करें मदद
स्वाति ने बताया कि पीड़िता अभी 23 वर्ष की है और इस वक्त बेरोजगार है। उन्होंने पीड़िता की मदद के लिए सभी से अपील कर कहा कि जो भी पीड़िता की मदद करना चाहते हैं वो आयोग से लिविंगपॉजीटिव@जीमेल.कॉम पर संपर्क कर सकता है।
सोनू पंजाबन ने कई बच्चियों का जीवन किया बर्बाद
वहीं, स्वाति ने बताया कि रोजाना न जाने ऐसी कितनी मासूम बच्चियों को बेच दिया जाता है और देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। सोनू पंजाबन ने ऐसी अनगिनत बच्चियों का जीवन बर्बाद करा है। उसने पीड़िता को अलग- अलग लोगों के पास भेजकर दुष्कर्म कराया था।
शारीरिक प्रताड़ना के साथ मानसिक रूप से बच्चे होते हैं परेशान
इससे पीड़िता को काफी शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस गुनाह के लिए तो जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। स्वाति के मुताबिक देह व्यापार के खिलाफ देश में कड़े कानूनों की जरूरत है, जिससे ऐसा काम करने की कोई सोच भी न सके।