Delhi Air Pollution: पर्यावरण मंत्री ने उत्तरी निगम पर 20 लाख का जुर्माना लगाने का दिया निर्देश
Delhi Air Pollution गोपाल राय ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को नार्थ एमसीडी पर 20 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही नार्थ एमसीडी को भलस्वा लैंड फिल साइट पर पानी के और टैंकर बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को भलस्वा लैंडफिल साइट पर प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जारी सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया और उन्होंने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) को उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि भलस्वा लैंडफिल साइट से भारी मात्रा में धूल उड़ती दिखी, लेकिन यहां कहीं भी पानी का छिड़काव होते हुए नहीं दिखा। निरीक्षण के दौरान ऐसा लगा कि इस लैंडफिल साइट पर कभी पानी का छिड़काव नहीं किया गया हो।
ऐसे में जुर्माने के साथ नियमित रूप से लैंडफिल साइट के चारों तरफ ठीक से पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया।निरीक्षण के क्रम में पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर धूल के उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। जिसके तहत सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और उसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी दिल्ली के अंदर निर्देश दिए गए हैं कि जहां-जहां से धूल उड़ने की शिकायतें आ रही हैं, उस पर तत्काल सभी संबंधित विभाग कार्रवाई करें।
पर्यावरण मंत्री ने निर्माण कार्यो के संबंध में कहा कि जिन वजहों से धूल से प्रदूषण हो सकता है, उसके संबंध में दिल्ली सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी एजेंसियों को इसका पालन सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिया है कि टैंकर को दोगुने किए जाए और नियमित रूप से चारों तरफ ठीक से पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि जो धूल यहां से उड़ रही है, उसको रोका जा सके। पूरी दिल्ली के अंदर निर्देश दिए गए हैं कि जहां-जहां धूल उड़ने की शिकायतें आ रही हैं, उस पर तत्काल सभी संबंधित विभाग कार्रवाई करें। पर्यावरण मंत्री ने निर्माण कार्यों के संबंध में कहा कि जिन वजहों से डस्ट प्रदूषण हो सकता है, उसके संबंध में दिल्ली सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी एजेंसियों को इसका पालन सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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