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Odd-Even से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, आज से 3 दिनों तक करें बिनी किसी पाबंदी के सफर

Odd-Even दिल्ली में आज से तीन दिन तक ऑड-इवेन से छूट रहेगी। गुरुनानक देव जी का 550 वां प्रकाश पर्व की वजह से दिल्ली सरकार ने ये लोगों को छूट दी है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sun, 10 Nov 2019 07:55 AM (IST)Updated: Sun, 10 Nov 2019 10:53 AM (IST)
Odd-Even से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, आज से 3 दिनों तक करें बिनी किसी पाबंदी के सफर
Odd-Even से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, आज से 3 दिनों तक करें बिनी किसी पाबंदी के सफर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में आज से तीन दिन तक ऑड-इवेन (Odd-Even) से छूट रहेगी। 10 नवंबर यानी आज जहां रविवार होने की वजह से छूट मिली है, वहीं 11 और 12 नवंबर को गुरुनानक देव जी का 550 वां प्रकाश पर्व (Celebration of 550th Birth Anniversary of Guru Nanak Devji) की वजह से छूट दी गई है। 12 नवंबर को गुरुपर्व है जबकि 11 नवंबर को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस दौरान सिख श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसलिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है।

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इस योजना के छठे दिन भी कहीं से जाम लगने की सूचना नहीं है। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में आज प्रदूषण कम हुआ है। उसमें ऑड-इवेन का भी महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि 15 लाख कारें दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतर रही हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए पांच हजार वॉलेंटियर्स और चार सौ टीमें लगाई गई हैं। डीटीसी और क्लस्टर की 5600 बसें सड़कों पर हैं। इसके अलावा 650 अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं।

सिख संगठनों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से की थी छूट देने की मांग 

बता दें कि दिल्ली में चार नवंबर से शुरू हुई ऑड- इवेन स्कीम 15 नवंबर तक चलेगी। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में सिख संगठनों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से ऑड- इवेन में छूट देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को 11 और 12 नवंबर को इससे छूट देने का एलान किया था। केजरीवाल ने कहा था कि वे सिख समुदाय का सम्मान करते हैं। सोमवार और मंगलवार को किसी भी शख्स को हर तरह की गाड़ी ले जाने की छूट होगी।

शनिवार को 297 चालान काटे गए


उधर, ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ऑड-इवेन के उल्लंघन के आरोप में शनिवार को 297 चालान काटे गए। पुलिस ने बताया कि नियम का उल्लंघन करने पर सभी पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि सरकार ने ऑड-इवेन नियम तोड़ने पर चार हजार जुर्माना तय किया गया है।

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