Nirbhaya Case: तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में पेश किया CCTV फुटेज, कहा- विनय ने खुद दीवार पर मारा था सिर
Nirbhaya Case पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका में विनय को मानसिक बीमार बताते हुए उसका इलाज कराने की मांग की गई है।
नई दिल्ली [सुशील गंभीर]। Nirbhaya Case: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी विनय की अर्जी पर शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्जी में विनय को मानसिक बीमार बताते हुए इलाज कराने की मांग की गई थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से अदालत को बताया गया कि विनय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हाल में उसने दो बार अपनी मां से फोन पर बात की है तो ऐसे में उसके वकील कैसे कह सकते हैं कि विनय लोगों की पहचान भूल रहा है? जहां तक विनय को चोट लगने की बात है तो उसने खुद अपना सिर फोड़ा है। तिहाड़ की तरफ से अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी दायर की गई है। दोनों पक्ष सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने विनय की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सिर पर चोट लगने के बाद मुहैया कराई गई थी मेडिकल सुविधा
वहीं, सरकारी अभियोजन इरफान अहमद (Public Prosecutor Irfan Ahmad) ने शनिवार को कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि दोषी विनय कुमार शर्मा ने 16 फरवरी को खुद अपना सिर दीवार पर मारा था, इसके बाद सूचना पर तत्काल उसे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। अपने पक्ष को मजूबती से रखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में घटना के दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया है।
विनय के वकील के दावे पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील इरफान अहमद ने विनय के वकील एपी सिंह के इस दावे पर भी सवाल उठाए कि वह अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है और मानसिक रूप से बीमार हो गया है। इरफान ने तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए सबूतों के आधार पर बताया कि विनय ने हाल ही में अपनी मां को दो फोन किए थे, जबकि वकील से भी फोन के जरिये ही बातचीत की थी। ऐसे में विनय के वकील का यह दावा झूठा साबित हो जाता है कि वह अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है और मानसिक रूप से बीमार है।
कोर्ट में पेश की विनय की रिपोर्ट
शनिवार को सुनवाई शुरू होते ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने विनय के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में विनय को सामान्य बताया गया है। अभियोजन पक्ष के वकील इरफान अहमद ने कोर्ट में यह भी कहा कि दोषी विनय कुमार शर्मा की कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है, जिसके आधार पर उसे असामान्य माना जाए।
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