Night Curfew Timing In Delhi: दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, जानें- कितना अलग है लॉकडाउन से
Night Curfew Timing In Delhi जारी ताजा आदेश के मुताबिक आज (मंगलवार) रात से लेकर आगामी 30 अप्रैल तक 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में नए कोरोना वायरस और पहले से ही मौजूद कोविड-19 के चलते यह फैसला लिया है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया है। जारी ताजा आदेश के मुताबिक, मंगलवार रात से लेकर आगामी 30 अप्रैल तक 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मिली जानकारी के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में नए कोरोना वायरस और पहले से ही मौजूद कोविड-19 के चलते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) ने कड़ा फैसला लिया है। DDMA ने दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में रात कर्फ्यू लगाया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का कोई भी जमाव रात 10:00 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं हो सकेगा। इस दौरान किसी तरह की कोई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकेगी।
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देशभर में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो मिनी लॉकडाउन का एलान किया है, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने पहले ही बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी है। वहीं, दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आइये जानते हैं नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन क्या है अंतर?
नाइट कर्फ्यू क्या होता है
सामान्य तौर पर नाइट कर्फ्यू बेहद गंभीर स्थिति में लगाया जाता है। इस दौरान आम लोगों को अपने घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। वहीं, दिन में कर्फ्यू के दौरान स्कूलों के साथ कॉलेज और बाजार सब बंद रहते हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू में कुछ छूट बहुत कम देर के लिए दी जाती है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ वही सेवा चालू रहती है, जो बेहद जरूरी हों। मसलन, मेडिकल और अन्य जरूरी सेवाएं चालू रहती हैं। नाइट कर्फ्यू के तहत लोगों को हिदायत होती है कि वे अपने घरों से बाहर सड़कों पर न निकलें। भीड़ इकट्ठा नहीं हो। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली में भी यह प्रावधान है।
Night Curfew In Delhi: दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू, साथ ही छूट का भी हुआ एलान
लॉकडाउन की स्थिति
गौरतलब है कि लॉकडाउन स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाई जाने वाली एक आपातकाल व्यवस्था होती है। हालांकि, इसका आदेश शासन स्तर से होता है। लॉकडाउन के दौरान बेहद जरूरी सेवा बंद नहीं की जाती हैं। पिछले साल मार्च के अंतिम सप्ताह में कोरोना के चलते देश के कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन किया गया था। वहीं, बैंक, डेयरी, दवा, राशन, फल-सब्जी जैसे जरूरी सामान के लिए दुकानें खुली हुई थीं। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा लोगों से घर में रहने की अपील की जाती है, उन्हें केवल आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सुविधाएं जारी रहती हैं।
नाइट कर्फ्यू में क्या होता है
- बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा सकता है
- मेडिकल सेवाएं सामान्य रहती हैं
- सब्जी और दूध आदि जरूरी चीजों की आपूर्ति पर रोक नहीं होती है
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