नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 48 से दो सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटवायेः NGT
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा के सेक्टर 48 से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण को इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
नोएडा, प्रेट्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने नोएडा के सेक्टर 48 से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण को इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर (Raghuvendra S Rathore) की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले साल अगस्त में एनजीटी के आदेश के बावजूद ग्रीन बेल्ट क्षेत्र को पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है।
एनजीटी ने कहा कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त करने के लिए नोएडा प्राधिकरण को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि यह इलाका मास्टर प्लान 2021 और 2031 का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहां पर पेड़ लगाकर इसको हरा-भरा करने की जरुरत है।
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT)में स्थानीय लोगों ने एक याचिका दाखिल कर यहां से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इस इलाके में अतिक्रमण और गंदगी से लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद भी अतिक्रमण नही हटाया गया है इसलिए एनजीटी प्राधिकरण को इसके लिए आदेश पारित करे।
बता दें कि सेक्टर 48 के निवासी अतिक्रमण की समस्या से काफी परेशान हैं। निवासियों के मुताबिक सेक्टर 48 व 47 के बीच सड़क किनारे दिन पर दिन रेहड़ी पटरी की दुकानें बढ़ती जा रही हैं। इससे शाम को कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।