दिल्लीः मॉल-सिनेमा हॉल में MRP से अधिक कीमत पर सामान बेचा तो कार्रवाई
दिल्ली के मॉल, सिनेमाघरों और अन्य बाजारों में एमआरपी (अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य) से अधिक दाम पर खाद्य वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्त कार्रवाई करेगी।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के मॉल, सिनेमाघरों और अन्य बाजारों में एमआरपी (अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य) से अधिक दाम पर खाद्य वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्त कार्रवाई करेगी। विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में मंगलवार को कई विधायकों ने यह मामला उठाया था।
इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री इमरान हुसैन ने छापेमारी के आदेश दिए। बृहस्पतिवार को मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि विभाग की ओर से 14 सिनेमाघरों पर छापेमारी की गई, जिनमें 12 स्थानों पर निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे।
इनके खिलाफ एक्शन भी लिए गए हैं। विधानसभा में विधायकों का कहना था कि कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, जिनके दोहरे एमआरपी बाजार में चल रहे हैं। मसलन, पानी की बोतल, चिप्स और अन्य सामान को लेकर दिल्ली सरकार ने खास निर्देश दिए हैं।
पॉप कॉर्न जो बाहर 10 रुपये में जितना मिलता है वहीं भीतर सौ से डेढ़ सौ रुपये में बेचा जाता है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कोई भी खाद्य पदार्थ सिनेमाघरों के भीतर नहीं ले जाने दिया जाता है। यह सरासर गलत है। जब हवाई जहाज व अन्य खास जगहों पर खाने-पीने का सामान ले जाने की इजाजत है तो सिनेमाघरों में क्यों नहीं?
सरकार की ओर से बताया गया है कि फरवरी माह में विभाग की ओर से 321 निरीक्षण किए और 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जिनमें नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है। हुसैन ने बताया कि तय कीमत से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर 2000 रुपये का जुर्माना है। यदि कोई यह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे कोर्ट केस ङोलना पड़ेगा और मामला सिद्ध होने पर 25000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।