MV act 2019: अब मौके पर ही दीजिए ट्रैफिक चालान का जुर्माना, दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत
MV act 2019 नए नियमों में नो एंट्री में गाड़ी ले जाने पर अब 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना दो हजार रुपये था।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान का अब मौके पर ही भुगतान किया जा सकेगा। एक सितंबर 2019 से दिल्ली में संशोधित मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की एन्फोर्समेंट विंग को मौके पर ही चालान का जुर्माना वसूलने का अधिकार मिल गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस बारे में रविवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत यातायात नियम तोड़ने के मामलों में जुर्माने की अधिकतम राशि ही वसूली जाएगी। लोग तीन मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मौके पर ही चालान भुगत सकेंगे। अभी तक सारे चालान कोर्ट के हो रहे थे और कोर्ट पर दबाव बढ़ रहा था। लेकिन अब जो लोग मौके पर ही चालान का भुगतान करना चाहेंगे, वे ऐसा कर सकते हैं।
नए नियमों में नो एंट्री में गाड़ी ले जाने पर अब 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना दो हजार रुपये था। इसके अलावा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (पीयूसी के बिना) गाड़ी चलाने पर अब सीधे 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं बिना सीट बेल्ट, दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा लोगों के बैठने और बिना हेलमेट के चलने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही नो-हॉर्न जोन में हॉर्न बजाने पर 1000 रुपये तथा गलत जगह पार्किंग करने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा।
नए नियम में कितना लगेगा जुर्माना
अतिरिक्त यात्री बैठाना (दो पहिया वाहन): 200/यात्री
खराब नंबर प्लेट: 500
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर: 1,000
ओवरस्पीड (हल्के वाहन), बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग, दो पहिया पर ओवरलोडिंग, बिना इंश्योरेंस पहली बार: 2000
बिना इंश्योरेंस पहली बार के बाद: 4000
खतरनाक ड्राइविंग, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर, बिना आरसी गाड़ी, मोडीफाई वाहन, रेसिंग: 5000
रेसिंग पहली बार के बाद, लाइसेंस सस्पेंड होने पर गाड़ी चलाना, प्रदूषण, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर: 10000
ड्रंकन ड्राइविंग:10,000, छह माह जेल (पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)
ओवरलोड वाहन: 20,000
इन मामलों में अब भी कोर्ट में ही भुगतना होगा चालान
- इन मामलों में पहली बार 1000 रुपये व दूसरी बार में 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
- लालबत्ती जंप करना
- गलत ओवरटेकिंग करना
- ट्रैफिक के उलटी दिशा में गाड़ी चलाना
- हजार का जुर्माना नो-हॉर्न जोन में हॉर्न बजाने पर
- हजार का जुर्माना लगेगा गलत जगह पार्किग करने पर
- हजार का जुर्माना देना होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर
सुरक्षा जरूरी, जुर्माने में नहीं किया बदलाव: कैलाश गहलोत
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि रोड सेफ्टी को ध्यान में रख ट्रैफिक चालान के जुर्माने की राशि में बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए लोगों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी श्रेणी में जुर्माने की राशि कम नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जान को भी लोग खतरे में डाल देते हैं। सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।
गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग में रोड सेफ्टी सेल भी बना दी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी को विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह सेल समय-समय पर रोड सेफ्टी को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेगी।
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