नेशनल हेराल्ड मामले में मोती लाल वोरा की अर्जी खारिज
नेशनल हेराल्ड मामले में मोतीलाल वोरा की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा ने बताया कि स्वामी सोशल मीडिया पर केस से संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई मुख्य तौर पर उस अर्जी पर हुई, जो आरोपित पक्ष की तरफ से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर की गई थी। स्वामी के केस से संबंधित ट्वीट पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा की तरफ से दायर इस अर्जी में आरोप लगाया गया था कि स्वामी सोशल मीडिया पर केस से संबंधित जानकारी साझा कर केस को प्रभावित कर रहे हैं।
ट्रायल पर प्रभाव नहीं
कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि ट्वीट केस के ट्रायल पर कोई प्रभाव डाल रहे हैं। ट्रायल निरंतर चल रहा है और फिलहाल गवाही के स्तर पर पहुंच गया है। कोर्ट किसी को मामले की रिपोर्टिग करने से तब तक नहीं रोक सकती, जब तक कि विषय वस्तु फर्जी न हो। मोती लाल वोरा ने अर्जी दायर कर मांग की थी कि इस केस से संबंधित ट्वीट करने के लिए स्वामी पर रोक लगाई जाए।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडीज, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपित हैं। फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर हैं।