New MV Act: दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के करोड़ों लोगों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
अगर दिल्ली और यूपी में चालान कम हुए तो यह एक बड़ी राहत होगी। वैसे हरियाणा में अगले दो महीने में विधानसभा चुनाव होने हैें लेकिन वहां की सरकार इस तरह का कोई इशारा नहीं किया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। new Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019: एक सितंबर से दिल्ली के साथ इससे सटे राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद भारी-भरकम चालान ने लोगों के साथ इन राज्यों की सरकारों को भी परेशान करके रख दिया है। स्थिति यह है कि चालान कम करने को लेकर सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के ही 34 संगठन 17 सितंबर को संसद का घेराव करेंगे। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो 19 सितंबर को चक्का जाम करने की भी तैयारी है। इस बीच जैसा की उम्मीद की जा रही है कि अगर दिल्ली और यूपी में चालान कम हुए तो यह एक बड़ी राहत होगी। वैसे हरियाणा में अगले दो महीने में विधानसभा चुनाव होने हैें, लेकिन वहां की सरकार इस तरह का कोई इशारा नहीं किया है।
वहीं, 11 सितंबर (बुधवार) को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने चालान में कमी का इशारा किया तो अब गुजरात और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Government) में भी नए मोटर व्हिकल एक्ट, 2019 के तहत निर्धारित जुर्माने की राशि को कम करने पर विचार हो रहा है। ऐसा हुआ तो जल्द ही दिल्ली और यूपी के दो जिले गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के करोड़ों लोगों को राहत मिलेगा। दिल्ली में ही 50 लाख लोगों को राहत मिलने की बात है।
वहीं, बताया जा रहा है कि योगी सरकार जुर्माने में संशोधन की तैयारी में है, क्योंकि भाजपा शासित राज्य गुजरात में पहले ही चालान में 90 फीसद तक राहत प्रदान की जा चुकी है। यह भी गौर करने की बात है कि जून, 2019 में ही यूपी की भजापा सरकार मोटर यान नियमवाली 1988 की धारा 200 को संशोधित कर चुकी है। इन नियमों के तहत बगैर हेलमेट, बिना नंबर प्लेट के साथ बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर चालान में इजाफा किया गया था। ऐसे में संभव है वह भारी-भरकम राशि से जनता को राहत दिलाए।
इस मामले पर परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया ने आइएएनस से कह चुके हैं- 'सरकार जनता को राहत देने के लिए काम कर रही है। यातायात अपराधों पर लगने वाले जुर्माने की दरों के पुनर्निर्धारण पर विचार किया जा रहा है. जो फैसला जनता के हित में होगा, उसी पर अमल किया जाएगा।'
बताया जा रहा है कि सूबे में शहर से लगे गांवों में ट्रैक्टरों के चालान काटे जाने से किसानों में भी नाराजगी पैदा हो रही है। यहां पर यह बता दें कि केंद्रीय एक्ट में राज्य सरकारों को शमनीय अपराधों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित जुर्माने की दर को अपने स्तर पर घटाने-बढ़ाने का अधिकार है। इसी के तहत गुजरात अपने राज्य में लोगों को राहत दे चुका है।
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यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
- अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
- नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
- अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
- दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
- बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
- इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।