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भारत की नाबालिग लड़की से शादी कर नेपाल भगा ले गया शख्स, HC ने कहा- तत्काल करो कार्रवाई

न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि किशोरी को वापस लाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं और आरोपित को जल्द गिरफ्तार किया जाए।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 12:57 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 12:57 PM (IST)
भारत की नाबालिग लड़की से शादी कर नेपाल भगा ले गया शख्स, HC ने कहा- तत्काल करो कार्रवाई
भारत की नाबालिग लड़की से शादी कर नेपाल भगा ले गया शख्स, HC ने कहा- तत्काल करो कार्रवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र व दिल्ली सरकार को नेपाल से एक किशोरी को वापस लाने का निर्देश दिया है। आरोप है कि किशोरी के परिवार को जानने वाले एक शादीशुदा व्यक्ति ने उससे शादी की और नेपाल लेकर चला गया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि किशोरी को वापस लाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं और आरोपित को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय की मदद से बिना देर किए कदम उठाने चाहिए। पीठ ने उक्त आदेश किशोरी की मां की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया।

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किशोरी की मां ने याचिका में आरोप लगाया कि एक मार्च को मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया। महिला ने कहा कि उसकी बेटी 29 फरवरी से लापता है और उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी मानव तस्करी का शिकार न हो जाए। उन्हें शक है कि उनकी कॉलोनी में रहने वाला आरोपित विनय ही उनकी बेटी को कहीं ले गया।

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान आरोपित का नाम नहीं बताया और बाद में शक जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि बाद में परिवार के सदस्यों के माध्यम से पता चला कि युवक व किशोरी नेपाल में हैं। जांच में यह भी पता चला कि आरोपित युवक पहले से शादीशुदा है और उसके एक बच्चा भी है।

सुनवाई के दौरान पुलिस के साथ सभी पक्षों ने माना कि किशोरी होने के चलते मामले बेहद गंभीर है। वहीं, मां का यह भी कहना है कि उनके बेटी की जान खतरे में हो सकती है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर जल्द कोई कदम उठाने का निर्देश दिया है। 


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