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बिजली चोरी के मामलों का निपटारा के लिए दिल्ली में शनिवार को लगेगी लोक अदालत

बीएसईएस अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा कराने के लिए उपभोक्ता खुद या अपने वकील/ या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लोक अदालत में शामिल हो सकते हैं।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 09 Dec 2021 06:06 PM (IST)Updated: Thu, 09 Dec 2021 06:06 PM (IST)
बिजली चोरी के मामलों का निपटारा के लिए दिल्ली में शनिवार को लगेगी लोक अदालत
बिजली चोरी के मामलों का निपटारा के लिए लगेगी लोक अदालत

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। बिजली चोरी के मामलों का निपटारा करने के लिए बीएसईएस (बांबे सबअर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई) द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के उपभोक्ताओं के लिए 11 दिसंबर को और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) उपभोक्ताओं के लिए 11 व 12 दिसंबर को लोक अदालत लगेगी।

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बिजली की आपूर्ति लाइन से सीधे चोरी का मामला हो या फिर मीटर से छेड़छाड़ का, लोक अदालत में दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा। किसी अदालत या अन्य फोरम में लंबित मामलों की भी सुनवाई होगी। सुबह दस बजे से अपराह्न तीन बजे तक चलने वाली लोक अदालत में आनलाइन सुनवाई होगी। बीआरपीएल उपभोक्ता आनलाइन शामिल हो सकते हैं।

वहीं, बीवाईपीएल उपभोक्ताओं को कंपनी के सर्कल आफिस में जाना होगा। वहां से वह आनलाइन लोक अदालत में शामिल हो सकेंगे। मामले का निपटारा होने के बाद उपभोक्ता निर्धारित राशि आनलाइन या आफलाइन जमा करा सकते हैं। भुगतान करने के बाद उपभोक्ता नए बिजली कनेक्शन या पुराने कनेक्शन को फिर से सक्रिय करने के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बीएसईएस अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा कराने के लिए उपभोक्ता खुद या अपने वकील/ या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लोक अदालत में शामिल हो सकते हैं। उन्हें अपना पहचान पत्र और बिजली चोरी वाले बिल की कापी भी साथ में रखनी होगी। वकीलों और अधिकृत प्रतिनिधियों को संबंधित उपभोक्ता की ओर से एक अधिकृत पत्र जमा करना होगा। लोक अदालत के बारे में जानकारी के लिए बीआरपीएल उपभोक्ता हेल्पलाइन 19123 पर और बीवाईपीएल उपभोक्ता हेल्पलाइन 19122 पर संपर्क कर सकते हैं।


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