Delhi Lockdown Extended: दिल्ली में 14 जून बढ़ा लॉकडाउन, जानें- किसे मिली छूट और कहां पर जारी है पाबंदी
Delhi Lockdown Extended मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह 7 जून के बजाय 14 जून सुबह 500 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए देशभर में तमाम राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को ही एक बड़े उपाय के रूप में अपना लिया है। इसके चलते अधिकतर प्रदेशों में जून मध्य तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब इसी कड़ी में दिल्ली में भी आगामी 14 जून तक सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब लॉकडाउन 7 जून के बजाय 14 जून सुबह 5:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान तमाम प्रतिबंध लागू रहेंगे, जो 19 अप्रैल से प्रभावी हैं।
शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ उन्होंने लॉकडाउन की पाबंदियों में कई सारी छूट का भी एलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के एलान के मुताबिक, सोमवार से दिल्ली में सभी बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन साप्ताहिक बाजार को खोलने के लिए छूट नहीं मिली है। वहीं, दिल्ली के बाजार ऑड-इवेन के आधार पर खुलेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी भी दुकान को एक दिन छोड़कर खोलने की इजाजत होगी। इस एलान के बाद सोमवार से दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। इसके साथ एक और बड़ी राहत का एलान हुआ है, जिसमें मेट्रो का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
इन पर हटा प्रतिबंध
- प्राइवेट दफ्तर 50 क्षमता कर्मचारी क्षमता के साथ सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेंगे। सभी को कर्मचारी अपना पहचान पत्र साथ में रखें और पुलिस के मांगने पर दिखाना होगा।
- सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। सोमवार से क्लास वन अफसर 100 फीलद क्षमता और बाकी 50 फीसद क्षमता के साथ काम करेंगे।
- दिल्ली मेट्रो के संचालन को हरी झंडी मिली है, दिल्ली मेट्रो 50 फीसद पैसेंजर झमता के साथ सोमवार से पटरी पर लौटेगी।
- ई-कॉमर्स कंपनियां घर पर सामान डिलीवर कर सकती हैं।
- बाजार और दुकानें
- मॉल
- शॉपिंग कॉम्पलेक्स (ऑड-ईवन के आधार पर)
- बाजारों में दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगीं।
- स्टैंड अलोन दुकानें और पास-पड़ोस की दुकानें भी रोज सुबह 10:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक खुलेंगी।
इन पर 14 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध
- साप्ताहिक बाजार
- एजुकेशनल
- कोचिंग इंस्टीट्यूट
- सिनेमा
- थिएटर
- रेस्तरां
- बार
- बार्बर शॉप
- ब्यूटी पार्लर
- स्विमिंग पूलजिम
- स्पा
- सलून
- इंटरटेनमेंट पार्क
- वाटर पार्क
- पब्लिक पार्क
- गार्डन, असेंबली हॉल
- ऑडिटोरियम
इन पर भी जारी है प्रतिबंध
- सार्वजनिक स्थलों, बरात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादी-समारोह प्रतिबंधित
- घर पर या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं
- बेवजह घर से निकलना मना है, 2000 रुपये फाइन देना होगा।
इन्हें मिली छूट
- दुकानों को खोला जाएगा। इन्हें खोले जाने का आधार होगा ऑड-इवेन।
- 50 फीसद पैसेंजर के साथ दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू होगा।
- सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना आई कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट है
- जरूरी सेवाओं में लगे दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को छूट है।
- पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, बिजली, पानी सहित कई अन्य सेवाओं में लगे लोगों को लॉकडाउन में छूट है।
- छात्र अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना वैलिड एडमिट कार्ड दिखा कर छूट है।
- रेस्तरां में बैठ कर खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन रेस्तरां से खाना मंगाने की अनुमति है।
- जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को पूरी तरह से बंद हैं।
- सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम बंद हैं।
- ट्रेन से सफर करने जा रहा है या फ्लाइट पकड़ने जाना है तो उसका कन्फर्म टिकट ही उनका पास माना जाएगा।
और इन्हें भी मिलती रहेगी राहत
- टीका लगवाने जा सकते हैं
- कोरोना का टेस्ट करवाने वालों को इजाजत मिलेगी
- गर्भवती महिलाओं को आवागमन की इजाजत होगी
- जरूरी सेवाओं से जड़े लोगों को राहत मिलती रहेगी
- बिना काम के घर से निकले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ेंः दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी चाहते हैं तो हो जाएं सावधान, वरना लगा सकता है चूना; पुलिस ने किया अलर्ट