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Delhi LockDown 4 Guidelines: लॉकडाउन-4 में राहत के लिए तैयार हो रहा प्लान, दिल्ली के लोगों को मिलेगी कई छूट

LockDown 4 Guidelines बताया जा रहा है कि लॉकडाउन-4 के दौरान कहां-कहां और किसे छूट दी जाएगी इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 18 May 2020 07:20 AM (IST)Updated: Mon, 18 May 2020 09:27 AM (IST)
Delhi LockDown 4 Guidelines: लॉकडाउन-4 में राहत के लिए तैयार हो रहा प्लान, दिल्ली के लोगों को मिलेगी कई छूट
Delhi LockDown 4 Guidelines: लॉकडाउन-4 में राहत के लिए तैयार हो रहा प्लान, दिल्ली के लोगों को मिलेगी कई छूट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। LockDown 4 Guidelines: देश की राजधानी दिल्ली में ऑड-इवेन के साथ दुकानें खोलने और शारीरिक दूरी के साथ सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन चलाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह आदेश दिल्ली सरकार के सुझावों पर आधारित है। दिल्ली सरकार अब विस्तृत प्लान तैयार करेगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर दिल्ली सरकार सोमवार को छूट के संबंध में घोषणा करेगी।

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बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा रविवार को ही कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पर्याप्त तैयारी कर ली है। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो हम तैयार हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर अब थोड़ी छूट देना जरूरी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भेजे गए सुझाव के आधार पर अब राजधानी दिल्ली में बसें, ऑटो, टैक्सी व ई रिक्शा चलने की संभावना है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बसें 100 फीसद चलेंगी। इसका एलान सोमवार को किया जाएगा। वहीं, परिवहन विभाग की बसों में यात्रा के दौरान नियम भी तय किए जाएंगे।

यहां जगी उम्मीद मार्केट

केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में मार्केट का कही जिक्र नहीं है। ऐसे में सरकार मार्केट की दुकानों को ऑड-इवेन के अनुसार खोल सकती है।

परिवहन

केंद्र की गाइडलाइंस में मेट्रो को छोड़कर राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन का भी जिक्र नहीं है। यह व्यवस्था राज्य सरकार पर छोड़ दी है। ऐसे में दिल्ली सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है कि शारीरिक दूरी के साथ परिवहन चालू हो।

निर्माण कार्य

केंद्र ने निर्माण कार्य को लेकर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार अब दूसरी जगह से मजदूर लोकर निर्माण स्थल पर काम करने की अनुमति दे सकती है।


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