Delhi Unlock 3.0 Guidelines: 5 महीने बाद दिल्ली के होटल-बार में परोसी जा सकेगी शराब
Delhi Unlock 3.0 Guidelines होटलों में शराब परोसे जाने के बाबत आम आदमी पार्टी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तकरीबन 5 महीने के बाद होटलों और बार में शराब परोसी जा सकेगी। इस बाबत आम आदमी पार्टी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद होटल व बार में पहले की तरह ही शराब परोसी जा सकेगी। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के साथ ही लॉकडाउन शुरू हो गया जिसके चलते मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से दिल्ली के होटलों और बार में शराब नहीं परोसी जा रही थी।
वहीं, दिल्ली सरकार ने जून महीने में शहर के के रेस्तरां, बार और होटलों के अलावा क्लबों को अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए उस महीने एक्सपायर होने वाले बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दे दी थी। लेकिन होटलों व रेस्तरां को खोलने के इजाजत नहीं मिली थी।
गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में तकरीबन 950 होटल, क्लब और रेस्तरां और बार हैं, जिनके पास उत्पाद शुल्क लाइसेंस हैं। यह अलग बात है कि 25 मार्च से लागू पहले दिल्ली-एनसीआर समेत देशव्यापी लॉकडाउन के के चलते इनमें से किसी को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी।
आबकारी अधिनियम के अनुसार होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार अपने ग्राहकों को ही शराब बेच सकते हैं, लेकिन बंद होने के कारण उनके पास जमा शराब बिक नहीं पाई, इसलिए उन्हें एक बार के लिए यह छूट दी गई थी। गौरतलब है कि होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार के पास पहले से पड़ी शराब की खेप आने वाले दिनों में एक्सपायर जो जाती, जिसके बाद वे किसी योग्य नहीं रहतीं। ऐसे में होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार संचालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता।
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