बकाया वसूली के लिए नहीं किया जा सकता कानूनी तंत्र का इस्तेमाल : हाई कोर्ट
पीठ ने कहा कि कोई व्यक्ति बकाया वसूली के लिए किसी तीसरे पर धोखाधड़ी एवं विश्वासघात का आरोप लगाता है तो उसे अदालत व जांच एजेंसी का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि यह एक प्रकार की प्रताड़ना है।
पीठ ने कहा कि यह एक प्रकार की प्रताड़ना है
पीठ ने कहा कि कोई व्यक्ति बकाया वसूली के लिए किसी तीसरे पर धोखाधड़ी एवं विश्वासघात का आरोप लगाता है तो उसे अदालत व जांच एजेंसी का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि यह एक प्रकार की प्रताड़ना है और कानून इसकी इजाजत नहीं देता है।
रोहिणी थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश
याचिका के अनुसार गुजरात के व्यवसाई रमेश बोगा भाई के खिलाफ याचिकाकर्ता नने रोहिणी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यवसायी का आरोप है कि उनका सामान विदेश भेजने को लेकर जहाज का किराया नहीं दिया है। यह धोखाधड़ी का मामला है। याचिकाकर्ता व्यवसायी ने कहा कि उसका सामान निर्धारित समय के भीतर और करार के तहत जहां पहुंचाना था वहां नहीं पहुंचा है।
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