दिल्ली में शराब की सुपर प्रीमियम दुकानें खोलने के लिए जमा की जाने वाली रकम जानकर उड़ जाएंगे होश, पढ़िए अन्य शर्तें
हवाई अड्डे को छोड़कर सुपर प्रीमियम दुकान को कहीं भी खोला जा सकेगा। इसमें शराब के कम से कम 50 इंपोर्टेड ब्रांड रखने होंगे। यहां दो सौ रुपये से कम कीमत की बीयर और एक हजार रुपये से कम कीमत में व्हिस्की जिन वोदका ब्रांडी की ब्रिकी नहीं होगी।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। राजधानी के लोग अब शराब की सुपर प्रीमियम दुकानें भी खोली जा सकेंगी। अधिसूचित की गई दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली 2021 में इसे भी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए टेंडर भी तैयार कर लिया गया है, जल्द ही इसकी आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए आवेदक को एक दुकान का टेंडर भरने के लिए 15 करोड़ रुपये अग्रिम राशि के रूप में आबकारी विभाग में जमा कराने होंगे।
नई नियमावली के तहत पांच प्रीमियम दुकानें खोलने पर दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने टेंडर तैयार कर लिया है। हवाई अड्डे को छोड़कर सुपर प्रीमियम दुकान को कहीं भी खोला जा सकेगा। इसमें शराब के कम से कम 50 इंपोर्टेड ब्रांड रखने होंगे। यहां दो सौ रुपये से कम कीमत की बीयर और एक हजार रुपये से कम कीमत में व्हिस्की, जिन, वोदका , ब्रांडी आदि की ब्रिकी नहीं होगी। सुपर प्रीमियम दुकानों पर महंगी सिगार, लिकर चाकलेट, आइस बाक्स, बार ग्लास आदि सामान भी मिल सकेगा।
उधर दिल्ली में सरकार ने भले ही शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है, मगर इसका लाभ लेने में समय लगा सकता है। कारण यह है कि जिस एल-13 लाइसेस के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी की जानी है। यह लाइसेंस दिल्ली में किसी के पास नहीं है। ऐसे में होम डिललीवरी की सुविधा की आस लगाए लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आबकारी विभाग ने कहा है कि नीति की प्रकिया पूरी होने पर आवेदन करने पर लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए देरी नहीं होने दी जाएगी।
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ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार शराब की होम डिलीवरी के लिए योजना बनी है। करीब 11 साल पहले आई दिल्ली आबकारी नीति 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए आर्डर दिया जा सकता था। मतलब नीति बनने के बाद भी दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई। विभाग ने भी इस बारे में कभी लोगों को जागरुक नहीं किया कि आबकारी नीति में इस तरह की व्यवस्था है।
सुपर प्रीमियम दुकान के लिए इन नियमों का करना होगा पालन
- आवेदक को देश में कहीं भी सुपर प्रीमियम दुकान चलाने का अनुभव होना चाहिए
- 2500 वर्ग फीट जगह होनी आवश्यक है
- स्कूल, कालेज, अस्पताल या धार्मिक स्थल के सौ मीटर के दायरे में दुकान नहीं खोली जा सकेगी
- दुकान के भीतर विशेष ब्रांड को दिखाने के लिए अलग विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।
- यह दुकान सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेगी।
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