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दिल्‍ली में लॉकडाउन: जानिए क्या रहेगा खुला-क्या रहेगा बंद, पढ़िए एक क्लिक में सारी जानकारी

लॉकडाउन के तहत सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े निजी और सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे बाकी सभी बंद रहेंगे।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sun, 22 Mar 2020 10:53 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 12:14 PM (IST)
दिल्‍ली में लॉकडाउन: जानिए क्या रहेगा खुला-क्या रहेगा बंद, पढ़िए एक क्लिक में सारी जानकारी
दिल्‍ली में लॉकडाउन: जानिए क्या रहेगा खुला-क्या रहेगा बंद, पढ़िए एक क्लिक में सारी जानकारी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देश और दुनियाभर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से मचे हड़कंप के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे से शुरू होगा जो 31 मार्च की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े निजी और सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। दिल्ली के सभी बॉर्डर भी सील रहेंगे। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों की ही आने-जाने की अनुमति रहेगी। जरूरी सामान लेने जा रहे व्यक्ति से कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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क्या-क्या खुलेगा 

  1. खाना, दूध, सब्जी और दवा की दुकान
  2. अस्पताल और क्लीनिक
  3. राशन की दुकान
  4. बैंकों के कैश से जुड़ी सुविधाएं
  5. टेलिकॉम, इंटरनेट और डाक सेवा
  6. सरकार का अकाउंट ऑफिस
  7. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय
  8. दूध प्लांट
  9. जनरल दुकानें
  10. केमिस्ट और फार्मासिस्ट की दुकानें
  11. पेट्रोल पंप, एलपीजी और तेल एजेंसी
  12. जानवरों से संबंधित चारे वाली दुकानें

(इन सभी से संबंधित उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन, वितरण, स्टोरेज, ट्रेड, कॉमर्स लॉजिस्टिस्क सेवाओं की अनुमति रहेगी।)

इनको भी मिलेगी छूट

  1. किसी बेहद जरूरी काम के लिए प्रशासन की ओर से छूट मिलेगी।
  2. रेस्टोरेंट से केवल टेक-अवे और होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
  3. दिल्ली विधानसभा का सोमवार को बजट सत्र है, उसके जो भी कामकाज है, वह जारी रहेगा।

क्या-क्या सेवाएं बंद रहेंगी

  1. किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा को अनुमति नहीं होगी। इसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा सब बंद रहेंगे।
  2. दिल्ली में डीटीसी की 75 प्रतिशत बसें।
  3. सभी दुकानें, बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, साप्ताहिक बाजार।
  4. दिल्ली के सभी बॉर्डर सील होंगे। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लाने की अनुमति होगी।
  5. इंटरस्टेट बसें, ट्रेन और मेट्रो सेवाएं।
  6. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें।
  7. हर तरह का निर्माण कार्य।
  8. सभी तरह के धार्मिक स्थान।

(पुलिस का काम जारी रहेगा। साथ ही कानून-व्यवस्था को लागू कराने वाले विभाग भी काम करेंगे।)

इन लोगों को छूट मिलेगी

  1. पुलिस का काम जारी रहेगा।
  2. कानून-व्यवस्था को लागू कराने वाले विभाग भी काम करेंगे।
  3. स्वास्थ्यकर्मियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का काम जारी रहेगा।
  4. जेल विभाग और बिजली व पानी के दफ्तरों में भी काम जारी रहेगा।
  5. नगर निगम के साफ सफाई या कूड़ा उठाने जैसे काम भी चलते रहेंगे।
  6. जेल विभाग के काम भी चलते रहेंगे।
  7. मीडियाकर्मियों को भी इस दौरान आने जाने की छूट होगी।

 बंद रहेंगे प्राइवेट संस्थान

  1. बंद रहेंगे प्राइवेट संस्थान, मगर कर्मचारियों को देना होगा वेतन।
  2. सेवाओं के लिए जा रहे व्यक्ति को नहीं दिखाना होगा प्रमाण पत्र।
  3. अस्पताल जाने वाले को नहीं रोका जाएगा।
  4. 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्र नहीं होने दिया जाएगा।
  5. प्राइवेट कार्यालय और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन उनके सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।

संयुक्‍त रूप से लिया गया फैसला

इस फैसले के बारे में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता की। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को जितना जल्दी रोका जाए, उतना ही ज्यादा अच्छा है। अभी दिल्ली के अंदर कुल 27 केस हैं। इसमें से 6 केस एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचे हैं, जबकि 21 केस ऐसे हैं, जो बाहर से विदेश घूम कर आए लोगों के हैं और वे विदेश से इस वायरस को लेकर आए हैं। फिलहाल, दिल्ली में यह वायरस इस स्टेज में हैं कि यह एक से दूसरे आदमी में ज्यादा फैला नहीं है। केवल 6 लोगों तक यह एक से दूसरे आदमी में फैला है।

समय रहते कदम नहीं उठाते हैं तो होगा भारी नुकसान

केजरीवाल ने कहा कि अगर आज हमने कोरोना को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए तो इसका भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि मान लिए कुछ दिनों के अंदर हजार केस हो गए और तब हम लॉकडाउन करेंगे तो उसका उतना असर नहीं होगा। दूसरा अगर ज्यादा केस होने के बाद हम लॉकडाउन करेंगे तो उन ज्यादा केसों को हमारे अस्पताल और शायद हमारा पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डील नहीं कर पाएगा और ज्यादा मौत हो सकती हैं। इसीलिए सोमवार सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक लॉकडाउन किया जाएगा।

लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि दिल्ली के अंदर भारत सरकार के भी दफ्तर हैं। इसलिए भारत सरकार से संबंधित जो भी आदेश होंगे, उसके लिए भारत सरकार अलग से आदेश निकालेगी। भारत सरकार के दफ्तर दिल्ली सरकार के आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा और उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

घर में ही रहें लोग

केजरीवाल ने कहा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर में ही रहें। पूरी दुनिया से यही देखने को मिल रहा है कि जितना कम आप घर से बाहर निकलेंगे, जितना ही आप लोगों से कम संपर्क में आएंगे, उतना ही आप खुद को बचा सकते हैं।

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