Lockdown in Delhi Update News: जानिये- 17 मई तक क्या खुला है और क्या है बंद, नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना
2021 Lockdown in Delhi Update News दिल्ली मेट्रो का परिचालन बंद होने का असर यह है कि सड़कों पर वाहन तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। वहीं दिल्ली में मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी का नियम नहीं मानने पर 2000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Lockdown in Delhi Update News: देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल एलान कर चुके हैं कि लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई है। इसका असर भी सोमवार सुबह से दिल्ली में दिखाई दे रहा है। अन्य दिनों की तुलना में लोग कम ही बाहर निकले। दिल्ली मेट्रो का परिचालन बंद होने का असर यह है कि सड़कों पर वाहन तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। वहीं, दिल्ली में मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी का नियम नहीं मानने पर 2000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। आइये जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी छूट मिली है और किसे प्रतिबंधित किया गया है।
- दिल्ली मेट्रो का परिचालन 17 मई की सुबह 5 बजे तक ठप रहेगा।
- शादी-समारोह सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होंगे।
- घर में शादी-समारोह का आयोजन कर सकेंगे।
- सार्वजनिक स्थल, मैरिज होम, बैंक्वेट हाल या होटल में शादी समारोह का नहीं हो सकेगा आयोजन
- जिन होटलों या मैरिज हाल या डीजे को शादी के लिए बुक किया गया है वे पैसे लौटाएंगे
- घर में या कोर्ट में होगी शादी, जिसमें मात्र 20 लोग शामिल होंगे।
- बस 50 फीसद क्षमता के साथ सड़कों पर दौड़ेगी।
- बस में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लोगों को ही सफर की इजाजत है।
- शादियों के लिए दिल्ली सरकार पास जारी करेगी
यह भी जानें
- सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे।
- वर्क फॉर्म होम को तवज्जो दी जाएगी।
- सरकारी दफ्तर और केंद्र सरकार के कार्यलय खुले रहेंगे
- सरकारी दफ्तर के लोग पहचान पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे।
यह भी जानें
- दिल्ली में सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद हैं
- धार्मिक स्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
ये चीजें हैं बंद
- शॉपिंग सेंटर
- मॉल
- साप्ताहिक बाजार
- रेस्टोरेंट और बार
- ऑडिटोरियम असेंबली हॉल
- एंटरटेनमेंट और वाटर पार्क
- पब्लिक पार्क और गार्डन
- स्पोर्ट्स कंपलेक्स
- जिम
- स्पा
- बार्बर शॉप
- सलून बंद
ये रहेंगे खुले
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर खुले रहेंगे, बैंक, एटीएम भी खुले हैं
- दिल्ली में रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी, लेकिन होम डिलिवरी या टेक अवे अनुमति है।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट है, लेकिन वैलिड टिकट दिखाना होगा।
- वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बीमार को ले जाना है, तो छूट है।
- प्राइवेट मेडिकल कर्मियों को वैध आईडी के उत्पादन पर छूट है।
- मीडियाकर्मियों को ऑफिस ID कार्ड के साथ आवाजाही की अनुमति है।