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जानिए किस मामले में कोर्ट ने कहा दुकान एक व्यावसायिक जगह है जिसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए

तीस हजारी अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मकान मालिक ने तीन साल पहले किरायेदार से यह दुकान खाली कराई थी। उस समय मकान मालिक का कहना था कि वह इस परिसर में अपना काम शुरू करना चाहता है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 01:11 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 01:11 PM (IST)
जानिए किस मामले में कोर्ट ने कहा दुकान एक व्यावसायिक जगह है जिसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए
अदालत ने कहा- दुकान एक व्यावसायिक जगह है जिसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अगर मकान मालिक किसी जगह को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए खाली कराता है तो उसे जल्द से जल्द वहां पर काम शुरू करना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए एक मकान मालिक को खाली कराई गई दुकान में जल्द काम शुरू करने कते निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि दुकान एक व्यावसायिक जगह है जिसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए।

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तीस हजारी अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मकान मालिक ने तीन साल पहले किरायेदार से यह दुकान खाली कराई थी। उस समय मकान मालिक का कहना था कि वह इस परिसर में अपना काम शुरू करना चाहता है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन अपनी जगह होते हुए भी वह काम शुरू नहीं कर पा रहा है।

किरायेदार के दुकान खाली नहीं करने के चलते उसे परेशानी हो रही है। अदालत ने तमाम तथ्यों को देखते हुए किरायेदार को छह महीने का समय देते हुए दुकान खाली करने को कहा था। किरायेदार ने वर्ष 2018 में दुकान खाली कर दी थी। तीन साल गुजर जाने पर भी मकान मालिक के काम शुरू नहीं करने पर किरायेदार ने अदालत में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मकान मालिक से जवाब मांगा।

मकान मालिक का कहना था कि दुकान जब खाली की गई तो बेहद खराब स्थिति में थी। मरम्मत के लिए एक ठेकेदार को ठेका दिया गया था। जिसने इसे ठीक करने में समय लगा दिया। इसके बाद कोरोना आ गया, जिसकी वजह से वह काम शुरू नहीं कर पाया। इस पर अदालत ने पिछले दो साल के हालात को देखते हुए मकान मालिक को अब हालात सामान्य होने पर काम शुरू करने के लिए कहा है।


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