दिल्ली मेट्रो में सिर्फ 10 दिन के भीतर आखिर क्यों बढ़ गए 11 लाख यात्री, ये है बड़ी वजह
नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।
नई दिल्ली, जेएनएन। new motor vehicle act 2019: राजधानी दिल्ली के साथ देशभर के कई राज्यों में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट- 2019 लागू होने के बाद सड़कों पर कई बड़े बदलाव नजर आने लगे हैं, साथ ही नियमों के प्रति लोगों की मानसिकता भी बदली है। पहली बात तो यही कि लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक होने लगे हैं, वहीं ज्यादातर लोगों ने नियमों का पालन भी करना शुरू कर दिया है। ऐसा भारी-भरकम चालान के भय से संभव हुआ है।
मेट्रो में बढ़े यात्री
ट्रैफिक नियमों में सख्ती के चलते जो लोग प्रदूषण प्रमाण पत्र (pollution Under control) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाए हैं, उन्होंने मेट्रो में यात्रा को तरजीह देनी शुरू कर दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (delhi metro rail corporation) के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में पिछले एक पखवाड़े के दौरान जबरदस्त इजाफा हुआ है। आकड़ों के अनुसार 1 से 10 सितंबर के बीच 34,190,000 यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया, इनमें छह कार्यदिवस (working days) शामिल हैं। इससे पहले अगस्त में इस दौरान मेट्रो यात्रियों की संख्या 33,100,000 थी।
बस में भी बढ़े यात्री
यह भी जानकारी सामने आई है कि 1 सितंबर को जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है तभी से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना राशि के चलते लोगों में दहशत है। यही वजह है कि नियमों की सख्ती ने यात्रियों को डीटीसी की बसों में भी सफर करने को मजबूर किया है। पिछले 10 दिनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम (Delhi transport corporation) की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 10,90,000 का इजाफा हुआ है। दरअसल, आकड़े यह भी बता रहे हैं कि बसों और मेट्रो में यात्रा करने वालों की संख्या में क्रमश: 4.8 और 3.3 फीसद का इजाफा हुआ है।
दिल्ली सरकार (delhi govt) और डीटीसी (DTC) के आकड़े बताते हैं कि 1 से 10 सितंबर के बीच छह कार्य दिवसों में 25,370,000 यात्रियों ने बस से सफर किया। जबकि, अगस्त में इसी अवधि के लिए यह संख्या 24,210,000 थी। इसके अनुसार, बस से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में 1,160,000 का इजाफा हुआ है।
डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप करें डाउनलोड
नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद अगर आप बिना किसी परेशान के इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन चालकों को अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के तहत साइनअप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज (Mobile Number Enter) करना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी (One Time Password) आएगा। इस ओटीपी को एंटर करके सत्यापित (verified) करना होगा। फिर इसके अगले चरण में लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा। इसके बाद आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद तय नियम के तहत आपको अपने आधार नंबर को प्रमाणित करना होगा। इसके बाद आधार डेटाबेस में पूर्व में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद ओटीपी को एंटर करने के बाद आधार प्रमाणित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा। अब इसमें अपने आधार नंबर को प्रमाणित करिए।
डिजिलॉकर की खूबी
डिजिलॉकर बनते ही आप अपनी आरसी (certificate of registration), लाइसेंस (License) और इंश्योरेंस (Esurance) की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको यह सब चीजें अपने पास रखने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। इतना ही नहीं, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस को आप जरूरत पढ़ने पर ये सभी कागजात डिजिलॉकर की मदद से दिखा सकते हैं। इसके अलावा, अन्य स्थानों पर भी जरूरत पढ़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
- अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
- नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
- अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
- दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
- बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
- इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।
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