Move to Jagran APP

Job in Delhi: पूर्वी दिल्ली में गलियों में ई-कार्ट पर पैकेट बंद केक और पेस्ट्री की होगी बिक्री

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। इस तरह से 320 ई-कार्ट चलाने की योजना हैं। लाइसेंस लेकर लोग इस पर पैकेट बंद सैंडविच केक मफिन ब्रेड पेटीज समोसा पेस्ट्री कोल्ड ड्रिंक समेत कई तरह की खाद्य सामग्री बेच सकते हैं।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sun, 05 Dec 2021 07:10 AM (IST)Updated: Sun, 05 Dec 2021 07:38 AM (IST)
Job in Delhi: पूर्वी दिल्ली में गलियों में ई-कार्ट पर पैकेट बंद केक और पेस्ट्री की होगी बिक्री
प्रत्येक वार्ड में पांच ई-कार्ट के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। रोजगार सृजन के साथ गली-मोहल्लों में पैकेट बंद खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए ई-कार्ट चलवाने की पूर्वी दिल्ली नगर निगम की योजना जल्द धरातल पर उतरने जा रही है। निगम ने ई-कार्ट लाइसेंस का शुल्क निर्धारित कर दिया है। साथ ही तय किया है कि प्रत्येक वार्ड में पांच ई-कार्ट के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले हर वार्ड में दो ई-कार्ट को अनुमति देने पर विचार किया जा रहा था।

loksabha election banner

कुल 320 ई कार्ट चलाने की योजना

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। इस तरह से 320 ई-कार्ट चलाने की योजना हैं। लाइसेंस लेकर लोग इस पर पैकेट बंद सैंडविच, केक, मफिन, ब्रेड, पेटीज, समोसा, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक समेत कई तरह की खाद्य सामग्री बेच सकते हैं। निगम की नीति के तहत प्रत्येक ई-कार्ट पर दो तरह के कूड़ेदान रखना अनिवार्य होगा, ताकि खाने के बाद लोग डिस्पोजेबल गिलास, प्लेट या दोना सड़क पर न फेंके। यह शर्त भी रखी गई है कि ई-कार्ट लाइसेंस धारक एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बने गिलास व प्लेट का इस्तेमाल नहीं करेगा।

48 लाख रुपये आय की उम्मीद

निगम ने प्रत्येक ई-कार्ट के लिए लाइसेंस शुल्क 15 हजार रुपये वार्षिक निर्धारित किया है। इस हिसाब से 320 ई-कार्ट का लाइसेंस देने पर निगम के खजाने में हर साल 48 लाख रुपये आएंगे। निगम अधिकारियों ने बताया कि रुझान ठीक रहा तो प्रत्येक वार्ड में ई-कार्ट का लाइसेंस निर्धारित से अधिक लोगों को दिया जा सकता है।

आवासीय और मिश्रित क्षेत्रों में घूमेंगी ई-कार्ट

ई-कार्ट को एक जगह ठहर कर खाद्य सामग्री बेचने की इजाजत नहीं होगी। ई-कार्ट संचालक को घूमते रहना होगा। नीति के तहत आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों में ही इस पर खाद्य सामग्री बेची जा सकेगी। व्यावसायिक क्षेत्रों में इस पर बिक्री प्रतिबंधित होगी। कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान भी रखा गया है।

प्रशिक्षण व लोन की सुविधा

ई-कार्ट की योजना को ठीक से जमीन पर उतारने के लिए निगम सड़क किनारे खाद्य सामग्री बेचने वालों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से 32 घंटे का प्रशिक्षण दिलवा रहा है। उसमें उन्हें ग्राहक से व्यवहार के अलावा परोसने का तरीका सिखाया जा रहा है। सफाई से खाद्य सामग्री पकाने और बिक्री स्थल के आसपास सफाई रखने के बारे में बताया जा रहा है। यही नहीं ई-कार्ट खरीदने के लिए दो लाख रुपये लोन की योजना से भी रूबरू कराया जा रहा है।

रेस्तरां को दे सकेंगे ट्रेन व हवाई जहाज की शक्ल

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने संकल्पना आधारित रेस्तरां संचालित करने की नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत रेस्तरां संचालित करने के लिए क्षेत्रफल की सीमा 100 वर्ग फुट से कम करके 64 वर्ग फुट कर दी गई है। इस बात की इजाजत भी दी गई है कि लोग रेस्तरां को बस, ट्रेन, हवाई जहाज समेत कोई भी आकार दे सकते हैं।

नंबर गेम

  • कुल वार्ड 64
  • 320 ई-कार्ट के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस
  • हर वार्ड में पांच ई-कार्ट के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे
  • प्रत्येक ई-कार्ट का लाइसेंस शुल्क 15 हजार रुपये
  • पूर्वी निगम को होगी सालाना 48 लाख रुपये आय

क्षेत्र में कोई दूषित खाद्य सामग्री नहीं बिकेगी

खाद्य सामग्री बिक्री के लिए बनाई गई ई-कार्ट योजना लोगों के लिए वरदान साबित होगी। इसका लाइसेंस लेकर लोग रोजगार कर सकते हैं। ई-कार्ट पर केवल पैकेट बंद सामग्री ही बेची जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि क्षेत्र में कोई दूषित खाद्य सामग्री नहीं बिक रही।

श्याम सुंदर अग्रवाल, महापौर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.