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Tablighi Jamaat case: 10 साल भारत नहीं आ पाएंगे कोरोना फैलाने वाले जमाती, केंद्र ने लिया फैसला

Tablighi Jamaat case दिल्ली पुलिस का कहना है कि कई सालों से ये जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर देशभर में अवैध तरीके से धर्म विशेष का प्रचार करते थे।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 21 Jul 2020 09:29 AM (IST)Updated: Tue, 21 Jul 2020 09:29 AM (IST)
Tablighi Jamaat case: 10 साल भारत नहीं आ पाएंगे कोरोना फैलाने वाले जमाती, केंद्र ने लिया फैसला
Tablighi Jamaat case: 10 साल भारत नहीं आ पाएंगे कोरोना फैलाने वाले जमाती, केंद्र ने लिया फैसला

नई दिल्ली [राकेश कुमार सिंह]। देश में कोरोना को लेकर बड़ा संकट खड़ा करने वाले 400 विदेशी जमातियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन्हें निचली अदालतों से एक-एक दिन की सजा दिए जाने के अलावा पांच से दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली में कुल 950 विदेशी जमाती पकड़े गए लिहाजा शेष बचे 1550 जमातियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया से निबटने की कार्रवाई जारी है। जिन जमातियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी हो रही है, उनके देश के दूतावासों को सूचित कर दिया जा रहा है ताकि आरोपित, दूतावास की मदद से एफआरआरओ से वीजा बनवा वापस अपने देश लौट सके। पुलिस उक्त जमातियों के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर भी वापस ले रही है। गृह मंत्रालय ने सभी विदेशी जमातियों के भारत आने पर दस साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कई सालों से ये जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर देशभर में अवैध तरीके से धर्म विशेष का प्रचार करते थे।

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हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज में 13-15 मार्च के बीच विशेष आयोजन रखा गया था।उसके लिए मरकज प्रमुख मौलाना साद ने कई देश के लोगों को आमंत्रित किया था। 15 हजार से ज्यादा विदेशी नागरिक जमात में शामिल होने आए थे। जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी वापस अपने देश लौट भी गए, जबकि करीब 2500 विदेशी लॉकडाउन के कारण भारत में फंस गए। दिल्ली के विभिन्न इलाके में छिपे 950 विदेशी जमातियों को दिल्ली पुलिस ने ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। 1550 विदेशी जमाती अन्य 16 राज्यों में पकड़े गए। यानी 17 राज्यों में पकड़े गए 36 देशों के 2500 विदेशी जमातियों के खिलाफ राज्यों की पुलिस ने 14 बी विदेशी अधिनियम, तीन महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, सरकारी आदेशों का पालन न करने, कोरोना संक्रमण के बावजूद लापरवाही बरतने की तीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पिछले महीने इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए।

आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर अदालत इनके खिलाफ पिछले कई हफ्ते से रोज सुनवाई कर रही है। गलती मानने पर सुनवाई होने तक इन्हें कोर्ट में खड़ा रखा जाता है। साथ ही 5-10 हजार रुपये का जुर्माना किया जाता है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। जमातियों के पकड़े जाने से पहले ही इनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था ताकि कोई देश से भाग न पाए। सभी के वीजा को रद कर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। दिल्ली में जिन 400 जमातियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है उनमें मलेशिया व सूडान के करीब 100 जमाती वापस अपने देश लौट चुके हैं।  


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