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दिल्ली की सड़कों पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने पर अब लगेगा भारी जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नई पार्किंग नीति 30 सितंबर से पहले लागू की जानी है। यह नीति लोगों को जाम से मुक्ति दिलाएगी।

By Edited By: Published: Fri, 20 Sep 2019 08:49 PM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 10:27 PM (IST)
दिल्ली की सड़कों पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने पर अब लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। राजधानी में सड़कों पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने पर अब भारी जुर्माना देना होगा। वाहन मालिक को चालान के अलावा अधिक टोइंग (वाहन को उठाकर ले जाना) शुल्क व उसे रखे जाने का शुल्क अलग से देना होगा। नई पार्किंग नीति के तहत यह शुल्क वाहनों की अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से 200 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक होगा। खास बात यह है कि यदि मालिक अपने वाहन को छुड़ाने के लिए आगे नहीं आता है तो 90 दिन बाद वाहन को नीलाम कर दिया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नई पार्किंग नीति 30 सितंबर से पहले लागू की जानी है। दिल्ली सरकार दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स 2017 के नाम से तैयार की गई पार्किंग नीति को 30 सितंबर से पहले हर हाल में अधिसूचित कर देगी। यह नीति जहां लोगों को जाम से मुक्ति दिलाएगी, वहीं सड़कों पर गलत तरीके से खड़े होने वाले वाहनों से होने वाली समस्या को भी दूर करेगी।

इस नीति के अनुसार, 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अवैध पार्किंग के मामले में यातायात पुलिस को वाहनों को उठाने का अधिकार होगा। इससे कम चौड़ी सड़कों पर वाहनों को उठाने एवं जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी संबंधित सिविक एजेंसी की होगी। वहीं, कोई भी खटारा वाहन जो 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर खड़ा मिलेगा तो उसे संबंधित सिविक एजेंसी जब्त करेगी।

ऐसे वाहन यदि 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर खड़े मिलेंगे तो उसे यातायात पुलिस या यातायात पुलिस एवं सिविक एजेंसी की टीम संयुक्त रूप से जब्त करेगी। वाहन को उठाकर ले जाने का शुल्क भी पहले से अधिक वसूला जाएगा। कार का पहले टोइंग शुल्क 200 रुपये था, जोकि नई नीति के तहत 400 रुपये होगा। वाहन को रखे जाने का शुल्क उसे उठाए जाने के 48 घंटे बाद शुरू होगा और इसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जाएगा।

प्रतिदिन के हिसाब से इस तरह होगा शुल्क

यदि वाहन को ऐसी जगह खड़ा किया गया है, जहां पार्किंग कानूनी तौर पर निषिद्ध है तो उसे संबंधित एजेंसी उठाकर ले जाएगी। इस पर चालान के अलावा टोइंग शुल्क और वाहन को रखे जाने का शुल्क प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा।

दो पहिया, तिपहिया, ई-रिक्शा- 200 रुपये टोइंग शुल्क व 200 रुपये रखे जाने का शुल्क हल्के यात्री वाहन (कार, जीप, वैन )- 400 रुपये टोइंग शुल्क, 500 रुपये रखे जाने का शुल्क हल्के माल वाहन- 1000 रुपये टोइंग शुल्क, 1000 रुपये रखे रखे जाने का शुल्क मिनी बस, बस, मिनी ट्रक, ट्रक- 1500 रुपये टोइंग शुल्क, 1500 रुपये रखे जाने का शुल्क ट्राला (बड़े ट्रक)- 2000 रुपये टोइंगशुल्क और 2000 रुपये रखे जाने का शुल्क

सात दिन तक वाहन न छुड़ाने पर शुल्क हो जाएगा दोगुना सात दिन से ज्यादा समय तक वाहन रखे जाने पर जुर्माना राशि दोगुना हो जाएगी। यदि जब्त किया गया वाहन 90 दिन के अंदर नहीं छुड़ाया जाता है तो मालिक को नोटिस दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर वाहन छुड़ा लें। यदि मालिक वाहन को 15 दिन में छुड़ाने में असफल रहता है तो उसे जब्त कर उसकी नीलामी कर दी जाएगी।

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