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दिल्ली दंगे के मामले में महिला आरोपित इशरत जहां की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

जेल में इशरत की दो बार कोरोना जांच की जा चुकी है जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई।जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के बारे में भी बताया कि जेल में कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 06:10 AM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2020 11:37 AM (IST)
दिल्ली दंगे के मामले में महिला आरोपित इशरत जहां की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज
इशरत जहां की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज।

नई दिल्ली, आशीष गुप्ता। दिल्ली दंगे के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार आरोपित इशरत जहां की अंतरिम जमानत अर्जी कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी, यह कहते हुए कि अपराध काफी गंभीर है।

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मंडाेली जेल में कई कैदी कोरोना संक्रमित 

आरोपित इशरत जहां ने मंडोली जेल में कोविड-19 के खतरे और स्वास्थ्य समस्याओं को आधार बनाते हुए दो महीने की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में सुनवाई के दौरान इशरत जहां के वकील ने पक्ष रखा कि मंडाेली जेल में कई कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिससे उनकी मुव्वकिल चिंतित है।

जेल में नहीं हो पा रहा पर्याप्त इलाज

यह भी पक्ष रखा कि इशरत जहां को पहले से रीढ़ की हड्डी में दर्द, सर्वाइकल माइग्रेन और उच्च रक्तचाप की समस्या है। करीब पंद्रह दिन पहले वह जेल के बाथरूम में फिसल गई थी। जिससे रीढ़ की हड्डी में समस्या बढ़ गई। कोर्ट को बताया कि जेल में उसका पर्याप्त इलाज नहीं हो पा रहा है। अभियोजन पक्ष के वकील ने इस अर्जी का विरोध करते हुए पक्ष रखा कि 14 जून 2020 में आरोपित इशरत जहां की मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन अस्पताल से कराकर सुझाव प्राप्त किए गए थे, जो बताते हैं कि उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता नहीं थी।

दो बार हो हो चुकी है कोरोना जांच 

काेर्ट को यह भी बताया कि जेल में इशरत की दो बार कोरोना जांच की जा चुकी है, जिसमें उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तिहाड़ जेल के अधीक्षक की रिपोर्ट के बारे में भी बताया, जिसमें कहा गया है कि जेल में कोरोना की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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